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Car Scrap Policy: जानिए क्या है कर स्क्रैप पॉलिसी, कौन - कौन से गाडियां है इस में शामिल
ऑटो वर्ल्ड

Car Scrap Policy: जानिए क्या है कर स्क्रैप पॉलिसी, कौन – कौन से गाडियां है इस में शामिल

पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के कैंपेन को अब पूरे देश में फैलाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र के कहने पर राज्य सरकारों की ओर से प्रयास भी शुरू हो गए हैं। देश के 21 राज्यों ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बदले में नई गाड़ी पर रोड़ टैक्स में 25 फीसदी या 50 हजार रुपए तक की छूट दी जाएगी।

Car Scrap Policy: जानिए क्या है स्क्रैप पॉलिसी का उद्देश्य, किस – किन राज्यों में है ये लागू


Car Scrap Policy: देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देता है तो उसे राज्य सरकार की तरफ से नई गाड़ी पर छूट दी जाएगी। वास्तव में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों से पुरानी और अनफिट गाड़ियों की स्क्रैपिंग को अनिवार्य बनाने की बात कही है। जिसके बाद बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल सहित 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मोटर व्हीकल या रोड टैक्स में छूट का ऐलान किया है।

सबसे पहले जानिए क्या है स्क्रैप पॉलिसी?

स्क्रैप पॉलिसी के तहत आप पुरानी गाड़ी जैसे- कार, बाइक, स्कूटर सहित हर तरह के व्यावसायिकसि गाड़ियां स्क्रैप करा सकते हैं। अगर आपकी कार 10 साल (डीजल) या 15 साल (पेट्रोल) पुरानी है तो आप स्क्रैप पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करना अनिवार्य कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाता है। 15 और 20 साल की आयु प्राप्त कर चुके सभी तरह के पुराने कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद स्क्रैप में जाएंगे।

स्क्रैप पॉलिसी का उद्देश्य

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा साल 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। स्क्रैपेज पॉलिसी का उद्देश्य देश की ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनके पास अपनी कार या बाइक है। केंद्र सरकार ने आम बजट 2021-22 में इस पॉलिसी को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया था। इस पॉलिसी के तहत 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल लोग नहीं कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो चालान के साथ गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और उसे स्क्रैप में भेज दिया जाएगा।

किस वाहन को कितनी छूट

राज्यों और केंद्र शासित सरकारों ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नई कार खरीदने पर 25 फीसदी तक और कमर्शियल व्हीकल पर 15 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। अब तक, लगभग 70,000 पुराने वाहनों को अपने आप नष्ट कर दिया गया है। हालांकि उनमें से एक बड़ा हिस्सा केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों का है। दिल्ली एकमात्र राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है जहां 10 और 15 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ीयां ऑटोमैटिकली अनरजिस्टर्ड हो जाती हैं और उन्हें स्क्रैप करना पड़ता है।

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किन राज्यों में कितनी और कैसी छूट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 21 में से 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पुराने वाहनों को हटाने के बाद कमर्शियल या ट्रांस्पोर्ट व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के दौरान 15 फीसदी रोड टैक्स रियायत देने की बात कही है। प्राइवेट व्हीकल के मामले में 12 राज्य रोड टैक्स पर 25 फीसदी की छूट दे रहे हैं। हरियाणा 10 फीसदी रियायत या स्क्रैप वैल्यू के 50 फीसदी से कम का ऑफर कर रहा है। वहींं दूसरी ओर उत्तराखंड 25 फीसदी या 50,000 रुपए जो भी कम हो की छूट दे रहा है। कर्नाटक नए व्हीकल की कीमत के अनुसार रोड टैक्स में फिक्स्ड छूट ऑफर कर रहा है। उदाहरण के लिए, 20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कार के लिए 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। पुडुचेरी में 25 फीसदी या 11,000 रुपए जो भी कम हो की छूट मिल रही है।

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