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Heeralal Samariya : राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, हीरालाल सामरिया बने मुख्य सूचना आयुक्त

हीरालाल सामरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। वो राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं और 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है।

Heeralal Samariya : देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त की मिली उपाधि, जानें कौन हैं हीरालाल सामरिया

हीरालाल सामरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। वो राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं और 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है।

हीरालाल समरिया  IAS अधिकारी –

सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग  के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई है। वैसे हीरालाल समरिया राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। हीरालाल सामरिया को देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। मारिया 1985 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। और इससे पहले वो श्रम समरिया रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 3 अक्टूबर से खाली पड़ा था, जबसे वाई. के. सिन्हा का कार्यकाल पूरा हुआ था।

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हीरालाल समरिया का जीवन परिचय –

हीरालाल समरिया का जन्म 14 सितंबर 1960 को राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाड़ी गांव में हुआ था। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सिविल (ऑनर्स) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने 1985 में सिविल सर्विस ज्वाइन किया था। सूचना आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव और अतिरिक्त. सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। वहीं वो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में भी बतौर एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर  चुके हैं। इसके अलावा वो नगर प्रशासन सचिवालय, हैदराबाद में संयुक्त सचिव और करीम नगर में कलेक्टर और डी.एम के पद पर भी रहे हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ दिलाई –

देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई है। सामरिया की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के आठ पद अभी भी खाली पड़ा हैं। आयोग में इस समय जो सूचना आयुक्त हैं। आरटीआई मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए 30 अक्टूबर को कहा था कि ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून ‘निष्प्रभावी’ हो जाएगा।

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