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Land For Jobs: लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी, अगली सुनवाई 21 सितंबर को हुई तय

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 16 पर CBI ने केस दर्ज किए हैं।

Land For Jobs: लालू यादव के खिलाफ सीबीआई को केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी, घोटाले से जोड़ा है मामला


लैंड फॉर जॉब्स मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलेगा। CBI को केंद्र सरकार से इसकी इजाजत मिल चुकी है। 1 महीने पहले CBI ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी।
Land For Jobs: CBI ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कथित नौकरी के बदले जमीन मामले में नए आरोप पत्र में राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद के खिलाफ गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। लेकिन जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को सूचित किया कि तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी नहीं मिली है। 8 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा था कि आरोपी लालू प्रसाद यादव, महीप कपूर, मनोज पांडेय और डॉ. पी.एल. बनकर” के संबंध में अभी मंजूरी नहीं मिली है।

गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी

जुलाई में, अदालत ने लालू यादव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को समय दिया था। गोयल ने जांच एजेंसी को समय दिया था, क्योंकि उसने इस आशय की प्रार्थना की थी। मंगलवार को सीबीआई ने कहा कि शेष मंजूरी एक सप्ताह के भीतर मिलने की उम्मीद है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

तेजस्वी यादव पर CBI की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई 

लैंड फॉर जॉब्स मामले में यह नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी और बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। 12 सितंबर को तेजस्वी यादव पर CBI की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई थी। CBI ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगली सुनवाई में ये तय होगा कि चार्जशीट एक्सेप्टबल है या नहीं। अगर कोर्ट तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट एक्सेप्ट कर लेती है तो उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ेगी।

पिछले साल मई और अगस्त में CBI ने मारे थे छापे

CBI ने पिछले साल मई में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत करीबियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ED ने लालू-राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, चंदा यादव, रागिनी यादव और तेजस्वी से पूछताछ की थी।
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