दिल्ली

Delhi court: यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित बृजभूषण पर आज होगी सुनवाई

कई महीनों से विवादित महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले के आरोपि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने के लिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी।

Delhi court: मामले की सुनवाई  एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल  करेंगे।


delhi court:  महिला पहलवानों के साथ हुए  यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी  पाए जाने के बाद भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण
सिंह पर (धरा 354,354 ए,354 डी ,और 506 से समेत अन्य )कई धाराओं के साथ केस दर्ज किया है। मामले में सुनवाई लगातार जारी है। फिलहाल आज बृजभूषण पर आरोप तय करने के लिए  राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।सुचना के मुताबिक  एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल इस मामले की सुनवाई करेंगे।
ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में, बृजभूषण की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन ने मामले में ये दलील दी थी कि पॉश लॉ  के तहत ओवरसाइट कमेटी की तुलना आंतरिक शिकायत कमेटी (आईसीसी ) से की जा सकती है। इसलिए महिला पहलवानों द्वारा ओवरसाइट कमेटी के समक्ष दिए गए बयान उनके पिछले बयान माने जाएंगे।
 राजीव मोहन ने अपने मुवक्किल  बृजभूषण का पक्ष लेते हुए  मामले में कहा कि  खेल के कार्यक्रम में जहां अमूमन खिलाड़ी एक-दूसरे को गले लगाते हैं वहां पर नीयत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
मामले में वह अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि शिकायतकर्ताओं के सभी आरोप या तो दिल्ली के बाहर के हैं या देश के ही बाहर के हैं। ऐसे में जिस जगह का क्षेत्राधिकार बनता है वहां पर मामले की  शिकायत की जानी चाहिए।
अंत में दिल्ली पुलिस की ओर से  पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी  बृजभूषण की दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि ओरवसाइट कमेटी पाश अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति नहीं है।

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