UP: बिजली चोरों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है। उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं। इन लोगो को किश्तों में बिल भरने की आज़ादी भी दी जा रही है।
UP: योगी सरकार यूपी के बिजली चोरों को देने जा रही है बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है। उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं। इन लोगो को किश्तों में बिल भरने की आज़ादी भी दी जा रही है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (A.K. Sharma) ने बुधवार को लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। उन्होंने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा। उन्होंने इंजीनियरों व कर्मचारियों से कहा कि जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी है, उन्हें योजना से अवगत कराते हुए छूट का फायदा पहुंचाएं।
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योजना के तीन चरण
योगी सरकार की ये योजना 8 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। सरकार की ये योजना 3 चरणों में बांटी गई है। इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसम्बर तक चलेगा। इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है और अधिकतम 12 किस्तों में अपने बकाए राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।
नोटिस से न हो परेशान
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है, उनसे वसूली की जिम्मेदारी तहसील को सौंपी गई है और जिन बकायेदारों के पास तहसील से रिकवरी नोटिस आया हो वे परेशान न हों।
बिजली चोरी के जुर्माने में छूट पाने के लिए जैसे ही वे पंजीकरण कराएंगे तहसील की रिकवरी और पुलिस विभाग से भी अगर कोई नोटिस जारी हुआ होगा तो वह वापस हो जाएगा। बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजीकरण के समय जुर्माने की 10 फीसदी और बाद में 25 फीसदी रकम जमा करनी होगी।
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