NDTV इंडिया पर लगे एक दिन के बैन का आदेश स्थगित
NDTV इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका
सुप्रीम कोर्ट NDTV इंडिया पर लगे बैन पर स्टे संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था।
आदेश स्थगित किया
भारत का समाचार चैनल NDTV इंडिया पर लगा एक दिन के बैन के आदेश को चारों तरफ आलोचना के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने स्थगित कर दिया है। वेंकैया नायडु का यह फैसला तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चैनल पर लगे बैन पर स्टे संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। दरअसल, एनडीटीवी ने बैन के खिलाफ सोमवार यानि कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह आदेश इस साल जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले की कवरेज के दौरान संवेदनशील जानकारियां देने के आरोप में लगाया था। मंत्रालय ने NDTV इंडिया को 9 नवंबर की आधी रात से 10 नवंबर की आधी रात तक प्रसारण बंद करने का आदेश दिया था।
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साक्ष्य पेश करने का उपयुक्त मौका नहीं दिया
इस आदेश के संबंध में सोमवार यानी कल दोपहर एनडीटीवी के प्रतिनिधियों ने सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। एनडीटीवी ने अपना पक्ष रखते हुए, यह बात कही थी, कि एनडीटीवी इंडिया ने इस साल जनवरी में पठानकोट के एयरफोर्स बेस पर हमले के संबंध में संवेदनशील ब्यौरे का प्रसारण नहीं किया है। साथ ही यह भी कहा, कि चैनल को अपनी तरफ से साक्ष्य पेश करने का उपयुक्त मौका नहीं दिया गया है। उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केस की समीक्षा तक बैन को स्थगित करने का आदेश पारित किया।
आप को बता दें, एनडीटीवी इंडिया पर लगे प्रतिबंध की सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया दिखने को मिली। भारत के कई पत्रकारों ने इस बैन पर अपना विरोध जताते हुए एनडीटीवी का सहयोग किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ पत्रकारों से बैन का स्वागत भी किया। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीटीवी पर लगे बैन का विरोध जताया था और मोदी सरकार पर हमला बोला था।