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FibreNet Case: फाइबरनेट मामले में नायडू को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबरनेट मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने फाइबरनेट मामले में नायडू की अग्रिम जमानत को 9 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

FibreNet Case: पहले इस कारण हुई थी गिरफ्तारी, नोटिस भी किया गया था जारी


FibreNet Case:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबरनेट मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने फाइबरनेट मामले में नायडू की अग्रिम जमानत को 9 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा, पूर्व में दी गई व्यवस्था को बरकरार रहने दें।’

नायडू को हिरासत में नहीं लेगी पुलिस

बता दें कि पीठ 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस के बयान का जिक्र कर रही थी, जब उसने कहा था कि पुलिस नायडू को हिरासत में नहीं लेगी। न्यायमूर्ति बोस ने कहा कि चूंकि आदेश एक अन्य याचिका पर सुरक्षित रखा गया है, इसलिए यह उचित होगा कि अदालत फैसला सुनाए जाने के बाद नायडू की तत्काल याचिका पर विचार करे।

राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ

फाइबरनेट मामला में एपी फाइबरनेट परियोजना के चरण-1 के तहत एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया है कि टेंडर देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

पहले इस कारण हुई थी गिरफ्तारी

73 वर्षीय नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था। वह राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है।

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नोटिस भी किया गया जारी

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान याचिका पर नोटिस जारी किया था। उस दौरान भी कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसी मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नायडू को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने नोटिस स्वीकार भी कर लिया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि राज्य इस बीच इस मामले में पूर्व सीएम को गिरफ्तार नहीं करेगा।

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