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पीएम स्वनिधि योजना दें रहा रोजगार करने का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन: PM Svanidhi Yojana

पीएम स्वनिधि योजना 24 मार्च 2020 या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर के लिए उपलब्ध है। इस योजना में सरकार 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का लोन देती है।

PM Svanidhi Yojana: जानिए पीएम स्वनिधि योजना के क्या हैं फायदे और इसका उद्देश्य


PM Svanidhi Yojana: भारत सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार कई योजना चला रही है। इन योजना में से एक पीएम स्वनिधि स्कीम भी है। इस स्कीम में खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए इस स्कीम को शुरू किया है। चलिए, इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

पीएम स्वनिधि योजना

पीएम स्वनिधि योजना में क्रेडिट की सुविधा मिलती है यानी कि वह गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। इस लोन के जरिये वह अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह योजना कोविड महामारी के बाद शुरू की गई थी। इस योजना में सरकार 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का लोन देती है।

12 महीने के भीतर वापस करना होगा लोन की राशि

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाने का सोच रहे हैं तो बता दें कि इसमें आपको पहली बार में 10,000 रुपये का लोन मिलेगा। दूसरी बार में 20,000 और तीसरी बार में 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इस स्कीम में मिल रही लोन की राशि को 12 महीने के भीतर वापस करना होता है।

पीएम स्वनिधि योजना के फायदे

1. इसमें बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है।

2. समय से पहले लोन चुकाने पर 7 फीसदी का सब्सिडी दिया जाता है।

3. डिजिटल पेमेंट करने पर सरकार कैशबैक का लाभ देती है।

4. लाभार्थी को 25 रुपये से 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है।

कैसे करें आवेदन

1. आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं।

2. इस योजना के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आप उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे।

3. अब आपको बताना होगा कि आप यह लोन किस बिजनेस के लिए ले रहे हैं।

4. इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करने के बाद आपको लोन दे दिया जाता है।

क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट

1. आधार कार्ड

2. बैंक अकाउंट नंबर

3. एड्रेस प्रूफ

4. मोबाइल नंबर

5. पैन कार्ड

पीएम स्वनिधि योजना के उद्देश्य

रियायती ब्याज दर पर 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना और सुविधा प्रदान करना, ऋण की नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना, और डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।

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पीएम स्वनिधि योजना की पात्रता मानदंड

पीएम स्वनिधि योजना 24 मार्च 2020 या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी :-

1. स्ट्रीट वेंडरों के पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी पहचान पत्र या वेंडिंग प्रमाणपत्र होना चाहिए।

2. सर्वेक्षण में स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में,            स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जेनरेट किया जाएगा।

3. यूएलबी के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए स्ट्रीट वेंडर या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है,             लेकिन उन्हें यूएलबी या टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

4. आसपास के विकास या ग्रामीण या उप-शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर यूएलबी की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग करते हैं और उन्हें यूएलबी        या  टीवीसी द्वारा अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

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