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जायरा के साथ छेड़छाड़ में Vikas Sachdeva को हुई 3 साल की जेल: जाने क्या था पूरा मामला

जायरा वसीम से छेड़छाड़ करने वाले Vikas Sachdeva को तीन साल की जेल


साल 2017 दिसंबर में एक विमान में सफर करते हुए बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ज़ायरा वसीम से छेड़छाड़ के जुर्म में 41 वर्षीय Vikas Sachdeva को 3 साल की जेल हो गयी है और उन्हें विशेष अदालत ने 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ए.डी. देव ने आरोपी विकास सचदेव को पॉक्सो कानून (POCSO Act) के तहत भी दोषी माना क्योंकि घटना के वक्त पीड़िता 17 साल की थी।

क्या था मामला?

अदालत ने पॉस्को एक्ट की धारा 8 और 354 के तहत विकास को दोषी मानकर सजा सुनाई हैं। घटना के दौरान अभिनेत्री ज़ायरा की उम्र 17 वर्ष (नाबालिग) होने के कारण विकास को पॉस्को के तहत सजा मिली हैं। 10 दिसंबर 2017 को विस्तारा हवाई सेवा के विमान से जब ज़ायरा वासिम दिल्ली से मुंबई जा रही थी तो यात्रा के दौरान विकास सचदेवा ने ज़ायरा के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना का जिक्र ज़ायरा ने twitter पर एक वीडियो शेयर करके की थी  जायरा ने वीडियो में कहा था, ‘‘मेरे ढाई घंटे के सफर को एक व्यक्ति ने जहन्नुम बना दिया। मेरी कोशिश थी कि इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर सकूं लेकिन उस समय रोशनी इतनी कम ‌थी कि कुछ भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 5 से 10 मिनट तक वह व्यक्ति मुझसे छेड़छाड़ करता रहा। वह मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा था और अपने पैर से कभी मेरी पीठ तो कभी गर्दन को छूने की कोशिश कर रहा था।’’ अभिनेत्री जायरा वसीम की बात करने तो पिछले साल उन्होंने अभिनय छोड़ने का फैसला लिया था और इसके पीछे उन्होंने अपना ईमान बताया था। जायरा वसीम अभिनेत्री ‘दंगल’ फिल्म में काम कर चुकी हैं।

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पोस्को एक्ट

पोक्सो एक्ट का पूरा नाम  – POSCO  – “The Protection Of Children From Sexual Offences Act” या “प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट है। पोक्सो एक्ट-2012; को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने ‘‘पॉक्सो’’ कानून को और मजबूत करने के लिए इसमें संशोधन को शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी और इसमें बच्चों के आक्रामक यौन उत्पीड़न करने पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर दंड मिलेगा।

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