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Hero Moto Corp: सीईओ पवन मुंजाल के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

वसंत कुंज नार्थ थाना पुलिस ने हीरो मोटोकार्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन मुंजाल के साथ अन्य के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी और पांच करोड़ रुपये से अधिक के झूठे बिल बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

Hero Moto Corp के सीईओ पवन मुंजाल को झूठे बिल बनाने के मामले में पुलिस ने बनाया आरोपी


वसंत कुंज नार्थ थाना पुलिस ने हीरो मोटोकार्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन मुंजाल के साथ अन्य के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी और पांच करोड़ रुपये से अधिक के झूठे बिल बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

ब्रेंस लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप दर्शन पांडेय ने यह शिकायत दर्ज़ की जिसमे हीरो मोटोकार्प लिमिटेड (एचएमसीएल), पवन मुंजाल, विक्रम सीताराम, हरि प्रकाश गुप्ता व डेलाइट हैस्किन्स एंड सेल्स लिमिटेड में पार्टनर मंजुला बनर्जी को आरोपित बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2009-10 के 5.94 करोड़ रुपये के फर्जी मासिक बिल बनाए और उन पर ‘हीरो मोटोकार्प लिमिटेड’ की मुहर लगी है।

बिल कभी जमा नहीं किया गया 

रूप दर्शन पांडेय का आरोप है कि एचएमसीएल ने शिकायतकर्ता कंपनी के खिलाफ अपने खातों में 5.94 लाख रुपये का गलत डेबिट बैलेंस बनाया और फर्जी बिलों के खिलाफ 55.51 लाख रुपये का गलत सीईएनवीएटी (सेवा कर) क्रेडिट प्राप्त किया है और आयकर विभाग को धोखा दिया। ब्रेंस लाजिस्टिक्स ने 2009-10 से ये बिल कभी जमा नहीं किए थे।

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2013 का मामला दर्ज़ 

हीरो मोटोकार्प ने भी मामला दर्ज कराया था। हीरो मोटोकार्प ने कहा कि यह वर्ष 2009-10 से असंतुष्ट सेवा प्रदाता ब्रेंस लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित एक पुराना मामला है। ध्यान देने की बात है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत में कंपनी के अधिकारियों का उल्लेख किया है, लेकिन एफआईआर में किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है। वर्ष 2013 में हीरो मोटोकार्प ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जो सक्षम अदालत में चल रहा है।

शिकायतकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया है कि उसने जालसाजी और धोखाधड़ी के उपरोक्त कृत्यों की जानकारी आरोपी नंबर 5 को दी थी, जिसने 16 अक्टूबर 2019 को जवाब में कहा था कि उसने वर्ष 2009 और 2010 के आरोपी के बही-खातों का ऑडिट किया है। हालांकि उन्‍होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि बही-खातों में क्‍या मिला है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि थाने में आईपीसी की धारा 463, 467, 468, 471, 34, 477ए, 120बी और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

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