Aadhaar Link To Pan Card: पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने का आज अंतिम मौका, ऐसे करें लिंक
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आप पैन कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम मौका आज समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 30 जून 2023 यानी आज आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा।
Aadhaar Link To Pan Card: पैन लिंक नहीं होने पर ये होंगे मुश्किले, देने पर सकते हैं लेट फीस
Aadhaar Link To Pan Card: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम मौका आज समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 30 जून 2023 यानी आज आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। यह दस्तावेज पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। आप कहीं भी पैन कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही कई सुविधाओं का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि अगर आपने पहले ही आधार और पैन को लिंक कर लिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेट फीस पेमेंट करना पर सकता है
पैन कार्ड बैंक अकाउंट ओपन करने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, ओपनिंग डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में यूज किया जाता है। अगर आप आज अपने पैन और आधार को लिंक करने जा रहे हैं तो आपको लेट फीस पेमेंट करना होगा। यह अमाउंट 1000 रुपये होगा। पेमेंट करने के बाद ही पैन और आधार को लिंक किया जा सकता है, जो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से कंफर्म किया जाएगा।
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Hope everyone's AADHAR is linked with PAN Card….tomorrow is the last date.#Aadhar #pan #N pic.twitter.com/ryNtZxKXd8
— Nisha Prasad🇮🇳 (@Pnisha5) June 29, 2023
पैन लिंक नहीं होने पर ये होंगे मुश्किले
1. आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
2. लेट रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी
3. आपके टैक्स रिफंड में बढ़ोतरी होगी
4. आयकर रिटर्न में संशोधन की भी अनुमति नहीं होगी
5. इस तरह के रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा
6. टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा जा सकता है
7. ऐसे पैन का असर बैंकिंग लेनदेन पर भी पड़ेगा
आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
www.incometax.gov.in पर जाकर आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैकसेस ने मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि सभी लोगों को पैन से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है।
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आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आप पैन कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आप कई सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, वहीं आपको कोई भी पेंडिंग रिटर्न भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपकी टैक्स दर में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी, यानी कि आपको ज्यादा टैक्स भरना होगा।
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