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MLA Manjinder Singh Lalpura: पंजाब की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, AAP के Manjinder Singh Lalpura को उस्मां कांड में चार साल की सजा

MLA Manjinder Singh Lalpura, पंजाब के तारणतारन जिले में 12 वर्षों से चले आ रहे उस्मां कांड में बड़ा फैसला सामने आया है।

MLA Manjinder Singh Lalpura : AAP MLA Manjinder Singh Lalpura को उस्मां कांड में 4 साल कैद, अदालत का ऐतिहासिक फैसला

MLA Manjinder Singh Lalpura, पंजाब के तारणतारन जिले में 12 वर्षों से चले आ रहे उस्मां कांड में बड़ा फैसला सामने आया है। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने उस्मां के मुख्य आरोपी और खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई है। यह मामला अनुसूचित जाति से संबंधित हरबिंदर कौर उस्मां के साथ छेड़छाड़ और मारपीट से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई वर्षों से न्यायालय में चलती रही।

उस्मां कांड की शुरुआत

तीन मार्च 2013 को हरबिंदर कौर उस्मां अपने पिता कश्मीर सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने पंजाब इंटरनेशनल पैलेस पहुंची थीं। लेकिन वहां उन्हें अपने जीवन की सबसे भयानक घटना का सामना करना पड़ा। उस समारोह स्थल पर मौजूद टैक्सी चालकों ने हरबिंदर कौर के साथ छेड़छाड़ की। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उनपर और उनके परिवार पर बेरहमी से मारपीट की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था।

पुलिस की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

विलेन केवल टैक्सी चालकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उस समय मौके पर पहुंची पुलिस ने भी परिवार के खिलाफ मारपीट की थी। यह घटना स्थानीय प्रशासन की गैर जिम्मेदारी को उजागर करती है। परिवार ने न्याय की गुहार लगाई, जिससे मामला धीरे-धीरे सांसदों, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया था, ताकि उन्हें न्याय दिलाया जा सके और उनके साथ फिर से ऐसी नाइंसाफी न हो।

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मनजिंदर सिंह लालपुरा की राजनीतिक पारी

इस मामले में आरोपित मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक बने थे। उनके विधायक बनने के बाद भी उस्मां कांड का मामला उनके खिलाफ बना रहा। 10 सितंबर को अदालत ने विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत अन्य आरोपितों को दोषी करार देते हुए पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया। इस घटना ने पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में भी हलचल मचा दी थी, क्योंकि एक sitting विधायक के खिलाफ यह गंभीर आरोप साबित हुए थे।

अदालत का ऐतिहासिक फैसला

एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने गहराई से सबूतों की जांच करने के बाद मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि हरबिंदर कौर उस्मां के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने की घटना गंभीर अपराध है, जो समाज में अनुचित व्यवहार और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। अदालत ने साथ ही पीड़िता और उनके परिवार को न्याय दिलाने का संकल्प भी जताया। यह फैसला न केवल उस्मां कांड की न्यायिक लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि समाज में समानता और न्याय के संदेश को भी मजबूत किया।

सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

इस फैसले का सामाजिक प्रभाव भी बहुत बड़ा माना जा रहा है। अनुसूचित जाति के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देने के रूप में इसे देखा जा रहा है। राजनीतिक तौर पर भी यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि उनके विधायक के खिलाफ यह संगीन आरोप साबित हुआ। राजनीतिक विरोधी दलों ने इस फैसले का जमकर प्रचार करना शुरू कर दिया है, जिससे पार्टी की साख पर सवाल उठ रहे हैं।

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भविष्य की राह: क्या होगा आगे?

अब सवाल यह उठता है कि विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा के बाद उनकी राजनीतिक पारी पर क्या असर पड़ेगा? क्या वह अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? पंजाब में यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें अब आगामी समय में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। 12 वर्षों तक चले उस्मां कांड की न्यायिक लड़ाई में आज एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। अदालत का यह फैसला न केवल पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में मददगार साबित हुआ है, बल्कि समाज में समानता और कानून के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगा। भविष्य में ऐसे मामलों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने की संभावना बनी हुई है। यह मामला हमें यह याद दिलाता है कि सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है।

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