भारत

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएं- राजस्थान हाईकोर्ट

गौहत्या के मामले हो उम्रकैद


पिछले कुछ समय से गौहत्या देश के अहम मुद्दों मे से एक मुद्दा बन गया है। इसी अहम मुद्दे को आज राजस्थान हाईकोर्ट ने और अहम बना दिया है।

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फिलहाल तीन साल की सजा का प्रावधान है

हिंगोनिया मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र को सलाह देते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएं। साथ ही कहा कि गोहत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा होनी चाहिए। फिलहाल गौहत्या के लिए सिर्फ तीन साल की सजा होती है।

हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सूबे के मुख्य सचिव और महाधिवक्ता से कारवाई करने को कहा है। अदालत ने साथ ही कहा है कि गोकशी करने को आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। अदालत ने कहा कि इस बाबत पूर्व में दिए गए आदेश का पालन किया जाए।

हिंगोनिया गौशाला में 5000 पौधे लगाए जाएं

कोर्ट मे आज हिंगोनिया गोशाला मामले पर सुनवाई की गयी। जिसमें कोर्ट की ओर से वन विभाग को हर साल गोशाला में 5000 पौधे लगाने का आदेश दिया गया। जज महेश चंद्र शर्मा ने वन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि हर साल गौशाला में 5000 पौधे लगाए जाएं।

कोर्ट का आज का यह फैसला केंद्र द्वारा मवेशियों के मारे जाने पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर आया है। इस मामले पर केरल, कर्नाटक और त्रिपुरा की राज्य सरकार द्वारा केद्र का विरोध किया जा रहा है।

आपको बता दें पिछले साल जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला में अनेकों गायों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने मामले की रिपोर्ट मांगी थी और यहां तक की स्थिति बेहतर बनाने का वादा किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, गौशाला में रख रखाव की बदइंतजामी की वजह से गायों की मौत हुई थी। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया, मुख्यमंत्री ने हिंगोनिया गौशाला पर रिपोर्ट देने को कहा है। हम वहां स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

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