एजुकेशन

अब हर प्रवाधानों के अनुसार हर साल होगी टीईटी परीक्षा

टीईटी लेने में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रवैये पर नाराजगी जताते हुए यह परीक्षा दिसंबर तक लेने का आदेश दिया है।

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पटना हाईकोर्ट

मंगलवर को मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी तथा न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया।

आपको बता दें, कोर्ट में एक जनहित याचिका में यह शिकायत की गई थी कि शिक्षकों की भर्ती के लिए ली जाने वाली शिक्षक प्रात्रता परीक्षा अपने नियमों के अमुसार यानी हर वर्ष न होकर कई-कई सालों के अंतराल पर ली जाती है। इससे उम्मीदवारों को काफी परेशानी होती है।

कोर्ट के आदेश के बाद बिहाल विद्यालय परीक्षा समिति ने पटना हाईकोर्ट को सुनवाई के दौरान कहा कि अप हर साल प्रवाधानों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा यानी टीईटी लेगी।

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