दिल्ली
Delhi Ordinance Bill: केजरीवाल ने खरगे को लिखा पत्र, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ AAP का दिया साथ
पूर्व PM डॉ मनमोहन सिंह और JMM नेता शिबू सोरेन को विशेष धन्यवाद देते हुए चिट्ठी लिखी कि स्वास्थ्य बेहद खराब होने के बावजूद लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में शामिल हुए।
Delhi Ordinance Bill: जानिए केजरीवाल ने अपने पत्र में क्या लिखा…
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल पर समर्थन के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद करते हुए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक, 2023 के खिलाफ मतदान करने में उनकी पार्टी के समर्थन के लिए दिल्ली के दो करोड़ लोगों की ओर से आभार व्यक्त किया।
Delhi Ordinance Bill: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शरद पवार, एम के स्टालिन, हेमंत सोरेन, केसीआर समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठी लिखी है।
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लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में शामिल हुए
पूर्व PM डॉ मनमोहन सिंह और JMM नेता शिबू सोरेन को विशेष धन्यवाद देते हुए चिट्ठी लिखी कि स्वास्थ्य बेहद खराब होने के बावजूद लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में शामिल हुए।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक 2023 को अस्वीकार करने और उसके खिलाफ मतदान करने में आपकी पार्टी के समर्थन के लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं, संसद के अंदर और बाहर दिल्ली के लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए आपकी दिल से सराहना करता हूं। मुझे भरोसा है कि संविधान के सिद्धांतों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा दशकों तक याद रखी जाएगी। हम संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं
Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal writes to Congress national president Mallikarjun Kharge and MP Rahul Gandhi “expressing gratitude on behalf of the 2 crore people of Delhi for their party’s support in rejecting and voting against the GNCTD (Amendment) Bill,… pic.twitter.com/txGyN9elHh
— ANI (@ANI) August 9, 2023
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जानिए क्या है विधेयक में?
विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन कर अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण पर फैसला लेने के लिए प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। हालांकि, इस मामले में फैसला लेने का अंतिम अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है।
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