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Delhi Metro: अगर दिल्ली मेट्रो में ले जा रहें हैं शराब तो यात्री हो जाएं सावधान, ये रही नई एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। डीएमआरसी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में उसी राज्यों की आबकारी नीति के नियम लागू रहेंगे जिस शहर में आप सफर कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली अगर यूपी में हैं तो यूपी और हरियाणा में हैं तो हरियाणा के नियम लागू रहेंगे।

Delhi Metro: पीछले साल दी थी दो बोतल की अनुमति, पैसेंजर्स को रखना होगा इस बात का ध्यान


Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे। दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चलती है। इसलिए इन राज्यों में आबकारी नियम अलग हैं। डीएमआरसी ने कहा कि यात्री अगर मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें आबकारी नियम के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। बीते वर्ष जून में मेट्रो ने प्रति व्यक्ति सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी। इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई और बताया कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है।

जानिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने इस पर क्या कहा

आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की 2 सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। एक अधिकारी ने कहा कि NCR के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच किसी भी व्यक्ति को 2 सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा।

पीछले साल दी थी दो बोतल की अनुमति

DMRC ने पिछले साल जून में अनुमति दी थी कि एक व्यक्ति मेट्रो ट्रेनों में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकता है। इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई और बताया कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है। दिल्ली मेट्रो हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में चलती है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति के तहत नियम बनाया है, वह मेट्रो में लागू होंगे।

एक बोतल ले जाने की अनुमति

आबकारी अधिनियम के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। दिल्ली मेट्रो अन्य राज्यों के शहरों में भी जाती है और यात्री को दो सीलबंद बोतले ले जाने की अनुमति देना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा।

तब होगा नियमों का उल्लंघन

अधिकारी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा। डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि हम एक या दो बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं। चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और राज्य का जो भी आबकारी कानून है, वह लागू होगा। डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करें।

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पैसेंजर्स को रखना होगा इस बात का ध्यान

दयाल ने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब की दो बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उस राज्य के आबकारी नियमों के मुताबिक उसके पास दो बोतलें हैं। इसलिए अगर शराब की सिर्फ एक बोतल की अनुमति है तो उसे सिर्फ एक ही बोतल लेकर चलना चाहिए। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले साल मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने के बाद डीएमआरसी को नोटिस भेजा था। इससे पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेन में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था।

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