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अगर इंश्योरेंस कंपना कर दें आपकी क्लेम को रिजेक्ट, तो यहां दर्ज करवा सकते हैं अपनी शिकायत: Insurance

वर्तमान में इंश्योरेंस काफी जरूरी हो गया है। कई बार इंश्योरेंस होल्डर जब क्लेम करता है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्लेम के रिजेक्ट हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो आप IRDAI के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

Insurance:जनिए इंश्योरेंस क्लेम क्यों होता है रिजेक्ट, IRDAI ने बनाए हैं ये नियम


Insurance:आप कई तरह के इंश्योरेंस कराते हैं। इसके लिए आप प्रीमियम भी भरते हैं। लेकिन कई बार कुछ खास वजहों से आपके द्वारा किया गया इंश्योरेंस क्लेम आपकी बीमा कंपनी रिजेक्ट भी कर देती है। ऐसे में आपके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। आपको बता दें कि बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के मुताबिक, इंश्योरेंस क्लेम को लेकर कंपनियों की अपनी पॉलिसी होती हैं, जिसके आधार पर वह क्लेम का निपटान करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब मान लिया जाए कि आप अपने हिसाब से शर्तों को पूरा करते हुए क्लेम कर रहे हैं लेकिन कंपनी ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए, जानते हैं कि क्लेम के रिजेक्ट हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए?

IRDAI ने बनाए हैं नियम

अगर इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पर आपकी समस्या नहीं सुलझती है। तो IRDAI के पास इसकी शिकायत की जा सकती है। अगर आपके ग्रीवांस को अगले 15 दिनों में नहीं सुना जाता है तो आप IRDAI के कंज्यूमर डिपार्टमेंट के ग्रीवांस रिड्रेसल सेल को complaints@irdai.gov.in पर मेल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। IRDAI का एक टोलफ्री नंबर- 1800 4254 732- भी है, जहां आप कॉल कर सकते हैं।

कहां-कहां कर सकते हैं शिकायत

आपके द्वारा क्लेम करने पर बीमा कंपनी द्वारा दिए गए जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास शिकायत करने के लिए कई ऑप्शन हैं। आप सीधे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को ‘Bima Bharosa System’ के नाम से जाना जाता है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, आप अपनी शिकायत ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in के जरिये भी कर सकते हैं।

टोल फ्री नंबर से शिकायत का ऑप्शन

अगर आप चाहें तो 155255 या 1800 4254 732 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, आप इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिजेक्ट की गई तारीख से एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत https://www.cioins.co.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं या आप अपने नजदीकी लोकपाल कार्यालय में जाकर ऑफ़लाइन भी शिकायत रिकॉर्ड करा सकते हैं।

कंज्यूमर कोर्ट में भी है विकल्प

इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का मामला आप कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। कम पैसे के क्लेम की शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में कर सकते हैं। यहां आप या तो शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं या शिकायत लिख सकते हैं। ध्यान रहे शिकायत में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर साथ में अटैच करें। आपको कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा कि आपके द्वारा पेश सभी तथ्य और बयान सच और सही हैं। इसकी सुनवाई के लिए उपभोक्ता फोरम 100 रुपये से 5,000 रुपये तक का चार्ज ले सकता है।

बीमा लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं

आप अपनी शिकायत बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं। देशभर में अलग-अलग जगहों पर कई बीमा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। आपको बस ये चेक करना होगा कि आपके शहर में बीमा लोकपाल कहां बैठता है। इसकी जानकारी आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच या फिर वेबसाइट पर मिल जाएगी। बीमा लोकपाल के कार्यालय में जाकर आप फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको शिकायत को मेल करके इसकी हार्ड कॉपी लोकपाल के ऑफिस स्पीड पोस्ट से भेजनी होगी।

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इंश्योरेंस क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है

कई वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है। अगर पॉलिसी होल्डर सही जानकारी नहीं देता है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट दे देते हैं। इसके अलावा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन करने पर भी क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है।

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