Bank Locker New Rule: बदल गए हैं बैंक लॉकरों के नियम, जानिए क्या है पुरा मामला?
आरबीआई ने पिछले साल 8 अगस्त को ही इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया था। इसके अनुसार, अगर ग्राहक के किसी भी सामान को नुकसान पहुंचता है तो यह बैंकों की जिम्मेदारी होगी। साथ ही ग्राहकों से 31 दिसंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट साइन कराना होगा।
Bank Locker New Rule: RBI ने बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट साइन करने की लास्ट डेट बढाई, जानिए कोन सी है तारीक
Bank Locker New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में लॉकर रखने से जुड़े नियमों कई बदलाव किए हैं। इसी के चलते बैंक लोगों से नए एग्रीमेंट साइन करने के लिए कह रही हैं। कई बैंक ग्राहकों को अलर्ट करने के लिए एसएमएस भेज रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ग्राहकों को भेजे गए एक मैसेज में कहा गया है कि न्यू लॉकर एग्रीमेंट आरबीआई के दिशा निर्देश के मुताबिक लागू किया जा रहा है। साथ ही ग्राहकों से एग्रीमेंट नहीं होने के अपडेट भी ली जा रही है। यह अपडेट आप एसएमएस या ईमेल पर नहीं बैंक जाकर दे सकते हैं और नया एग्रीमेंट करा सकते हैं।
1 जनवरी 2023 से नया लॉकर एग्रीमेंट
अगर आप बैंक का लॉकर किराए पर लिया है या फिर बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने की योजना है तो बैंक लॉकर के इस नए नियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आरबीआई ने पिछले साल 8 अगस्त को ही इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया था। इसके अनुसार, अगर ग्राहक के किसी भी सामान को नुकसान पहुंचता है तो यह बैंकों की जिम्मेदारी होगी। साथ ही ग्राहकों से 31 दिसंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट साइन कराना होगा। साथ ही ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव की जानकारी SMS और अन्य माध्यम से देनी होगी।
बैंक लॅाकर
देश में संचालित लगभग सभी बैंक ग्राहकों को लॅाकर की सुविधा देती हैं। लेकिन 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॅाकर से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। जैसे अब सभी लॅाकर धारकों को लॅाकर एग्रीमेंट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसमें ग्राहक द्वारा लॅाकर में रखे सामान की जिम्मेदारी की बातें लिखित में होंगी। यही नहीं यदि ग्राहक द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो ग्राहक लायबिलिटी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना ज्यादा तक होगी। ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया गया है।
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अगर आप बैंक लॉकर रखते हैं, तब आपको आरबीआई के इन नए नियमों का पता होना जरूरी है
1. आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की लास्ट डेट पहले 1 जनवरी 2023 रखी थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है।
2. आरबीआई ने बैंक लॉकर के 50 प्रतिशत नए एग्रीमेंट 30 जून तक, 75 प्रतिशत 30 सितंबर तक और 100 प्रतिशत 31 दिसंबर 2023 तक साइन करवाने का लक्ष्य तय किया है।
3. नए बैंक लॉकर ग्राहकों के लिए ये रूल्स 1 जनवरी 2023 से ही लागू हो चुके हैं। जबकि बैंकों के पुराने ग्राहकों के लिए ही नए एग्रीमेंट साइन करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 कर दी गई है।
4. बैंकों के साथ लॉकर रखने के लिए होने वाला नया एग्रीमेंट अब स्टांप पेपर पर साइन किया जाएगा। इसका खर्च पुराने ग्राहकों को नहीं उठाना है, बल्कि बैंक इसे मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे।
5. नए एग्रीमेंट को लेकर आरबीआई ने कई बदलाव किए हैं। ये लॉकर रखने वाले ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करता है।
Recently, the model format for the locker agreement has changed in compliance of the recent instructions of the Reserve Bank of India. To comply with the RBI guidelines the customer needs to execute a supplementary locker agreement with bank.
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 25, 2023
नॉमिनी को मिलेगी सुविधा
अगर किसी कारण वश लॉकर की सुविधा लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में नए एग्रीमेंट के अनुसार नॉमिनी को लॉकर की सुविधा दे दी जाएगी। अगर वह इस लॉकर को आगे रखना चाहता है तो उसे बैंक से संपर्क करना होगा और अगर निकालना चाहता है तो वह इसका दावेदार होगा।
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बैंक को देना होगा मुआवजा
नए नियम के तहत अगर कोई नुकसान होता है तो यह जिम्मेदारी सीधे तौर पर बैंक की होगी और उसे मुआवजा देना होगा। अगर नुकसान बैंक कर्मचारी के धोखाधड़ी के कारण हुआ है तो लॉकर के किराए के 100 गुना तक पैसा बैंक को देना होगा। हालांकि प्राकृतिक आपदा या अन्य चीजों से लॉकर प्रभावित होता है तो बैंक मुआवजा का जिम्मेदार नहीं होगा।