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Excise Day 2025: उत्पाद शुल्क दिवस, जिम्मेदारी, जागरूकता और सम्मान का दिवस

Excise Day 2025: उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा आयोजित किया जाता है

Excise Day 2025 : उत्पाद शुल्क, राष्ट्रीय विकास की दिशा में एक कदम

Excise Day 2025: उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा आयोजित किया जाता है और भारत में उत्पाद शुल्क अधिकारियों एवं कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य न केवल कर प्रणाली के महत्व को उजागर करना है, बल्कि आम जनता को उत्पाद शुल्क और कराधान की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना भी है।

उत्पाद शुल्क क्या है?

उत्पाद शुल्क (Excise Duty) एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसे उन वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है जो देश के भीतर निर्मित होती हैं। यह कर मुख्य रूप से उत्पादकों या निर्माताओं से वसूला जाता है, जो बाद में इसे उपभोक्ताओं से वसूल सकते हैं।

उत्पाद शुल्क दिवस का महत्व

यह दिन भारत सरकार की राजस्व नीति में उत्पाद शुल्क की भूमिका को रेखांकित करता है। उत्पाद शुल्क संग्रह से राष्ट्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और लोक कल्याणकारी योजनाओं में वित्तीय सहायता मिलती है। यह दिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने का अवसर देता है, जो देश की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं। आम नागरिकों को कर प्रणाली, ईमानदार कर भुगतान और कर अनुपालन के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है।

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उत्पाद शुल्क की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में 1857 में पहली बार उत्पाद शुल्क लागू किया गया था। हालांकि, यह कर प्रणाली समय-समय पर बदलती रही है। 1994 में सेवा कर (Service Tax) को पेश किया गया और फिर 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया गया। आज, उत्पाद शुल्क केवल शराब, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू और कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर ही लागू होता है।

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कैसे मनाया जाता है उत्पाद शुल्क दिवस?

CBIC और अन्य कर विभागों द्वारा सेमिनार, कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उत्पाद शुल्क और कर प्रणाली में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। आम जनता और उद्योगपतियों को कर अनुपालन के प्रति प्रेरित किया जाता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद शुल्क से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है।

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