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Shimla Masjid Case: मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, शिमला में हुआ जमकर बवाल

हिमाचल प्रदेश के शिमला में पिछले कुछ दिनों से एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। लोगों का कहना है कि ये मस्जित अवैध है। जिसे लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

Shimla Masjid Case: संजौली शहर में लगाई गई ये पाबंदियां, कई जगहों पर धारा 144 लागू


Shimla Masjid Case: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर शहर में तनाव है। यहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। शिमला पुलिस ने सुबह चार बजे से ही मोर्चा संभाल लिया है। संजौली में 10 किमी के दायरे में पुलिस तैनात की गई है। वहीं, 20 किमी दूर शोघी में भी नाकाबंदी की गई है। उधऱ ढली के पास अब हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर ढली से संजौली तक रास्ता बंद कर दिया गया है।

शिमला में जमकर बवाल

शिमला के संजौली में मस्जिव विवाद में अब लाठीचार्ज किया गया है। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। एसपी शिमला प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुटे हैं, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं हैं है और फिर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें छोड़ी गई हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद से करीब 50 मीटर दूर हैं। डीसी शिमला, आईजी जेपी सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और लाठीचार्ज पर स्थानीय लोग भड़क गए हैं।

शहर में लगाई गई ये पाबंदियां

संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति के धरना, नारेबाजी या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी। अस्पतालों, अदालतों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्रीय, राज्य विरोधी भाषण, नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय और बाजार सामान्य रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपायुक्त ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे। यह आदेश नवबहार चौक से ढली सुरंग के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (संजौली चलौंठी जंक्शन से होकर) तक 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात 11.59 बजे तक लागू रहेगा।

कई जगहों पर धारा 144 लागू

उन्होंने ये भी बताया कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे। संजौली में मस्जिद निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन होने वाला था। इसी के मद्देनजर उपायुक्त ने ये आदेश जारी किया है। इससे पहले भी कई जगहों पर धारा 144 लागू की जा चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है।

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आज करेंगे प्रदर्शन

वहीं, आज भी अवैध मस्जिद मामले में आज, 11 सितंबर को हिंदू संगठनों ने 11 बजे प्रदर्शन का ऐलान किया है। हिंदू संगठन अवैध निर्माण गिराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर संजौली में भारी पुलिसबल तैनात किया गया है। मस्जिद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है।

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