विदेश

फ्रांस में विधेयक पास: वेश्यावृति के लिए किया भुगतान तो मिलेगी ये सज़ा

फ्रांस ने देश में तेज़ी से बढ रही वेश्यावृति को रोकने के लिए फ्रांस की सांसदों में एक कानून पास कर दिया है, जिसके तहत वेश्यावृति मामले में यौनकर्मियों की बजाय उनके ग्राहकों को अपराधी माना जाएगा।

फ्रांस में पास किए गए इस कानून के अनुसार यौन संबंध के लिए भुगतान करने पर सजा का पूरा प्रावधान है। ऐसे किसी भी भुगतान से संबंध रखने वाले को 3750 यूरो यानी भारतीय मुद्रा के अनुसार 28 लाख रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा। ऐसे मामलों में पहली बार पकडे जाने पर 1500 यूरो जुर्माना लगेगा और दूसरी बार पकडे जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी।

1

संसद के दोनों सदनों नेशनल एसेंबली और सीनेट में इस विधेयक को लेकर काफी समय से बहुत मतभेद रहे थे। अब इस नए कानून से ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो यौनकर्मी देह व्यापार करते हैं वह यह काम छोडकर अन्य किसी काम को करना चाहते हैं।

यौन अपराध के दोषी लोगों को वेश्यावृति पर जागरूकता का कोर्स भी करना होगा। यह कोर्स अन्य यूरोपीय देशों तथा अमरीका में ड्रिंक करके ड्राइविंग करने के मामलों में दोषी पाए लोगों के साथ किया जाता है।

गौरतलब है कि फ्रांस में लाए गए इस नए कानून का मकसद विदेशी दलालों के नेटवर्क को तोडना  और साथ ही उन यौनकर्मियों की मदद करना है जो इस पेशे से बाहर आना चाहते हैं। नया कानून साल 2003 में बने कानून की जगह लेगा, जिसमें देह व्यापार के लिए यौनकर्मियों को सजा का प्रावधान था। फ्रांस के गृहमंत्रालय का कहना है कि देश में मौजूद यौनकर्मियों में से 80 से 90 प्रतिशत महिलाएं विदेशी हैं। इनमें से अधिकांश देह व्यापार कराने वाले गिरोह का शिकार है।

Have a news story, an interesting write-up or simply a suggestion? Write to us at
info@oneworldnews.in

Back to top button