अब नहीं चलेगा राजस्थान में हुक्का बार, चलाया हुक्का बार तो हो सकती है 1 से 3 साल की सजा
राजस्थान मे हुक्का बार चलाने पर हो सकती है ३ साल की जेल
हुक्का बार बंद करने के साथ ही नियम का उलघंन करने पर 1 साल से लेकर तीन साल तक की सजा का प्रावधान हैं। साथ ही आपको इस बात के लिए 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने भी भरण पड़ सकता हैं।
कैसा पास हुआ विधेयक
इस विधेयक को राजस्थान की कांग्रेस (Congress) सरकार ने कल विधानसभा में सिगरेट और सभी तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन और व्यापार, उत्पादन, और वितरण, विनियमन और राजस्थान संशोधन बिल, और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2019 पारित कर दिया है। यह विधेयक ध्वनिमत लेकर पारित कर दिया हैं।
नशे की लत के बारे में बात करते हुए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अपना कहा की “हुक्का बार की वजह से राज्य में युवाओं को नशे की लत लगती जा रही थी और इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी था। हुक्का बार के खिलाफ कोई कानून नहीं होने की वजह से पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी।” ये विधेयक इसी दिशा में एक सुनहरा कदम हैं।
देसी हुक्का चालू रहेगा
हुक्का बार में जाकर हुक्का करने पर पाबंद जरुरु लगा है लेकिन देशी हुक्का करना अभी भी मान्य हैं। सरकार ने विधेयक की धारा 4 में एक संशोधन किया किया है जिसके अंतर्गत हुक्का बार चलाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हालाँकि घर बैठे देसी हुक्का करने के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोला गया हैं।राजस्थान के घरों में देसी हुक्का बहुत प्रचलित हैं जिस पर कोई पाबंदी नहीं लगी हैं। जानकारी के लिए बता दे कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में हुक्का बार पर बैन लगाने का वादा किया गया था जो अब पूरा हो गया हैं।