केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, संसदीय सचिवों की नियुक्ति को किया रद्द
केजरीवाल सरकार द्वारा 21 विधायकों को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनकी नियुक्ति असंवैधानिक तरीके से हुई है।
आज कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ही किया है जो संविधान के खिलाफ है।
दिल्ली हाईकोर्ट
साथ ही कहा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है आर्टिकल 239AA के तहत इस तरह की नियुक्ति करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरुरी है।
आपको बता दें दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। उसी के फैसला आया है। जिसमें अदालत ने नियुक्ति को रद्द कर दिया है।