ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भूल कर भी न करें ये गलती
असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करते समय कुछ सामान्य तरह की गलतियों से बचने में सहायता करने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना अवश्यक है।
ITR Filing: ऐसे फाइल करें ITR, जानें ऑनलाइन टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया
ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना काफी मुश्किल का काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए कानून का अनुपालन करना और किसी भी पेनाल्टी या कानूनी इश्यूज से बचना जरूरी होता है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करते समय कुछ सामान्य तरह की गलतियों से बचने में सहायता करने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना अवश्यक है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इससे पहले आपको आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। आईटीआर में अपने इनकम का पूरा ब्यौरा देना आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपका आईटीआर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको सभी जानकारी देनी चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश से लेकर, म्यूचुअल फंड निवेश, सरकारी योजनाएं, सैलरी और अन्य जानकारी देनी चाहिए।
सही आईटीआर फॉर्म चुनें
इनकम के स्रोत और कैटेगरी के आधार पर कई तरह के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हैं। सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए सही फॉर्म का चयन करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए इनकम टैक्स की गाइडलाइंस की सावधानीपूर्वक रीव्यू करें और उसके अनुसार फॉर्म चुनें।
ITR फ़ार्म कैसे डाउनलोड करें?
1. इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ITR फॉर्म मिल सकते हैं।
2. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
3. होम पेज पर, ‘Form/Downloads’ विकल्प पर क्लिक करें।
4. ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ विकल्प चुनें।
5. एक बार जब आप ‘Income Tax Returns’ वेब पेज पर चले जाते हैं, तो वह फ़ॉर्म डाउनलोड करें जो आपकी आय और असेसमेंट ईयर के मुताबिक हो।
पर्सनल डीटेल्स की सही जानकारी दें
पर्सनल डीटेल जैसे नाम, पता, पैन और कांटैक्ट के बारे में सही जानकारी आईटीआर फॉर्म में सही ढंग से भरें। इन डीटेल्स में किसी भी तरह की गलती के कारण इनकम टैक्स विभाग के साथ कम्यूनिकेशन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
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सभी तरह की फाइनेंशियल असेट्स के बारे में बताएं
यदि आपके पास फाइनेंशियल असेट्स हैं जैसे कि बैंक खाते, निवेश या विदेशी संपत्तियां, तो आईटीआर फॉर्म के संबंधित अनुभागों में उनके बारे में सही-सही जानकारी दें। इन संपत्तियों के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर टैक्स अधिकारियों द्वारा पेनाल्टी लगाई जा सकती है और जांच की जा सकती है।
टीडीएस और फॉर्म 26एएस का मिलान करें
सत्यापित करें कि आपके फॉर्म 16/16ए में टीडीएस के बारे में दी गई जानकारी आपके फॉर्म 26एएस में डीटेल से मेल खाता है, जो आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनावश्यक टैक्स मांगों से बचने के लिए आईटीआर फाइल करने से पहले किसी भी तरह की विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए।
डॉक्यूमेंट और रसीदें संभाल कर रखें
वेतन पर्ची, बैंक डीटेल, निवेश प्रमाण, किराया रसीद और चिकित्सा बिल जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंटों का रिकॉर्ड रखें। ये डॉक्यूमेंट भविष्य के किसी कर आकलन या पूछताछ के मामले में साक्ष्य के रूप में काम करते हैं।
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आईटीआर को ई-वेरीफाई करें
अपना आईटीआर ऑनलाइन भरने के बाद, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इसे ई-सत्यापित करना सुनिश्चित करें। ई-सत्यापन आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जैसी विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। ई-वेरिफाई करने में विफल रहने पर आपका आईटीआर अमान्य माना जा सकता है।
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