Section 144 noida: 15 से 31अक्टूबर तक नोएडा में लागू होगा धारा 144, जानिए क्या है वजह
नोएडा में पुलिस ने धारा 144 लगाई है। ये धारा 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा।
Section 144 noida: जुलूस जैसी धार्मिक गतिविधि के लिए लेनी होगी अनुमति, जानिए धारा 144 को लेकर पुलिस ने क्या कहा
Section 144 noida:उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपद में धारा 144 लगा दी है। इस दौरान बिना पुलिस की अनुमति के कोई सभा और कार्यक्रम करने की मनाही होगी। जुलूस निकालने से पहले पुलिस की इजाजत जरूरत होगी। नवरात्रि से पहले जारी इस आदेश के मुताबिक पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इनके अलावा और भी हैं त्योंहार
15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के अलावा 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर के दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है।
नोएडा पुलिस ने क्या कहा
नोएडा पुलिस का कहना है कि इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध नगर में सरकार अलग-अलग आयोग और परिषदों की ओर से समय-समय पर परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसकी सूचना नियत तिथि से थोड़ा पहले दी जाती है ,जबकि धरना प्रदर्शन आदि विभिन्न कार्यक्रम भी अक्सर होते रहते हैं।
जरूरत के मुताबिक इस नियम में ढील दी जा सकती है
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह का धार्मिक और राजनीतिक जुलूस नहीं निकाला जा सकता। नोएडा पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में जरूरत के मुताबिक इस नियम में ढील दी जा सकती है।
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क्यों लागू है धारा 144?
नोएडा पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्वों की ओर से इसी बीच में शांति भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अभी अलग-अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण शांति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा की धारा 144 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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