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PM Modi Degree: गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने किया राहत से इनकार

गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

PM Modi Degree: गुजरात यूनिवर्सिटी ने दर्ज कराई शिकायत, पीएम मोदी से जुड़ा है मामला


गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने के आवेदन को खारिज कर दिया।

PM Modi Degree: न्यायमूर्ति समीर जे दवे की पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत द्वारा सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की आप नेताओं की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने अरविंद केजरीवाल के वकील और पीपी मितेश अमीन की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।

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गुजरात यूनिवर्सिटी ने दर्ज कराई शिकायत

गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इससे प्रतिष्ठित संस्थान की छवि को नुकसान हुआ है।

विश्वविद्यालय ने क्यों दाखिल की मानहानि की याचिका

पीयूष पटेल द्वारा दाखिल याचिका में केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय पर व्यंग्य कसते हुए और अपमानजनक बयानबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाएपटेल ने जिस बयान का हवाला कोर्ट में दिया उसमें केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री क्यों छिपा ही है, उन्हें तो सेलीब्रेट करना चाहिए कि उनके विश्वविद्यालय का छात्र प्रधानमंत्री बन गया है। इसी दौरान केजरीवाल ने विश्वविद्यालय पर पीएम की डिग्री को छिपाने का आरोप लगाया।

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2016 में अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सूचना आयुक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी, इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि सार्वजनिक पटल पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री होने के बावजूद भी केजरीवाल की तरफ से इसकी मांग की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल याचिका में बताया गया कि गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ही केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय को बदनाम करने के इरादे से अपमानजनक बयान दिया था।

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