भारत

अब सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री कर सकेंगे अफसरों का ट्रांसफर

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ा ही अहम कदम उठाते हुए आईएएस अफसरों के ट्रांसफर के लिए नए नियम बनाए हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी गाइडलाइंस जारी की गई है, जिनके अनुसार तय समय से पहले किसी भी अफसर का ट्रांसफर सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं।

Narendra modi

इससे पहले नियम के अनुसार 2 साल की अवधि से पहले किसी का ट्रांसफर करने के लिए राज्यों को अपने सिविल सर्विसेज बोर्ड या कमेटी की अनुमति लेनी पड़ती थी।

आपोक बता दें, इस मामले ने तब तूल पकड़ा था जब अशोक खेमका और जैसे आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। इनका ट्रांसफर राजनितिक कारणों से किया गया था।

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