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MP High Court: हाईकोर्ट ने केंद्र से की अपील, सहमति से संबंध बनाने की आयु सीमा हो कम

HC ने केंद्र से किया अनुरोध, इस पर हाईकोर्ट का कहना है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी जाए। कोर्ट का मानना है कि इंटरनेट के जमाने में बच्चे जल्दी युवा हो रहे हैं और आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं।

MP High Court: ‘इंटरनेट के युग में जल्दी जवान हो रहे है बच्चे– हाईकोर्ट

MP High Court: HC ने केंद्र सरकार से किया अनुरोध, इस पर हाईकोर्ट का कहना है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी जाए। कोर्ट का मानना है कि इंटरनेट के जमाने में बच्चे जल्दी युवा हो रहे हैं और आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं।

ग्वालियर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किया जाए। हाई कोर्ट की ओर से तर्क दिया गया है कि इंटरनेट के युग में युवक-युवती जल्दी जवान हो रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर आपसी सहमति से संबंध बना रहे है, लेकिन जब ऐसी जानकारी बाहर आती है, तो युवक को दोषी पाया जाता है। ऐसे मामलों में युवक को आरोपित नहीं माना जा सकता है।

14 साल में जवान हो रहे हैं बच्चे

हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के युग में बच्चे 14 साल में जवान हो रहे है और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर आपसी सहमति से संबंध बना रहे है, लेकिन जब इसकी जानकारी बाहर आती है, तो युवक को दोषी पाया जाता है। ऐसे मामलों में युवक को आरोपित नहीं माना जा सकता है।

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2020 के  कोचिंग संचालक के दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए किया गया है अनुरोध

17 साल की नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में कोचिंग संचालक 3 साल से जेल में बंद है। कोचिंग संचालक ने लड़की द्वारा सहमति से संबंध बनाने के सबूत पेश करते हुए अपने ऊपर लगी रेप की एफआईआर को निरस्त करने की याचिका दायर की है। गौरतलब है कि, करीब 3 साल से ग्वालियर का एक कोचिंग संचालक राहुल रेप केस में जेल में बंद है। उस पर 17 साल की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

इस तारीख को हुआ था एफआईआर दर्ज, कोर्ट ने दी थी गर्भपात की अनुमति

इस मामले की एफआईआर थाटीपुर थाने में हुई थी। राहुल के साथ-साथ उसके एक रिश्तेदार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। कोचिंग संचालक पर रेप का आरोप 18 जनवरी 2020 को लगा था। जबकि, छात्रा ने घटना के छह महीने बाद 17 जुलाई 2020 को थाटीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद इस मामले में कोचिंग संचालक को जेल भेज दिया गया था।

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बता दें, इस मामले में छात्रा गर्भवती हो गई थी। ऐसे में छात्रा की तरफ से नाबालिग होने और भविष्य खराब होने का हवाला देकर गर्भपात की अनुमति के लिए गुहार लगाई गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने विचार करने के बाद सितंबर 2020 में छात्रा को गर्भपात की अनुमति दे दी थी।

आज के दौर में अधिकतर मामलों में लड़की की आयु 18 साल से कम पाई जाती है, ऐसे में किशोरों व युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। केन्द्र सरकार को आपसी सहमति से संबंध बनाने की आयु को एक बार फिर विचार करने के बाद 18 साल से घटाकर 16 साल कर देना चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। बता दें कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद आपसी संबंधों की उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया था।

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Roshni Mishra

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