भारत

पत्नी ने किया मैरिटल रेप का केस, पति ने बताया अपना अधिकार

दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी के साथ जबरदस्ती अनचाहे सेक्स करने का आरोप झेल रहे पति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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हाईकोर्ट

इस याचिका में पति ने दलील दी है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की जी सकती, क्योंकि ‘मैरिटल रेप’ भारत में अपराध नही है।

इस शख्य ने 2013 में महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल को सख्य किए जाने के तहत हुए संशोधन पर कानूनी स्थिति साफ करने की मांग की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि आईपीसी का सेक्शन 377 सजा के योग्य है, 2013 के विशेष संशोधन मैरिटल सेक्स की रक्षा करते हैं चाहे वे बिना मर्जी ही क्यों न किए गए हों।

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