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Electoral Bond Scheme : चुनावी बांड योजना की वैधता को मिली चुनौती, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने वाली है। यह सुनवाई मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को होगी।

Electoral Bond Scheme : चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई, 31 अक्टूबर की तारीख हुई तय

 

सुप्रीम कोर्ट पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने वाली है। यह सुनवाई मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को होगी।

चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती –

2024 के आम चुनावों के लिए चुनावी बांड योजना शुरू होने से पहले मामले पर फैसले की जरूरत पड़ गयी है। इस चुनावी बांड योजना पर उच्चतम न्यायालय ने पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए मंगलवार को 31 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है।

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 प्रशांत भूषण ने कहा –

गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से गुमनाम फंडिंग से भ्रष्टाचार बढ़ता है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र पाने के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन होता रहता है। उन्होंने आगे कहा है कि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और मामले में ‘निर्णय न लेना’ इस समस्या को और बढ़ा रहा है।

राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपये –

चुनावी बांड के माध्यम से अब तक राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और दो-तिहाई राशि एक प्रमुख राजनीतिक दल को दी गई है। वह इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को “आधिकारिक फैसले” के लिए संवैधानिक पीठ को भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि हम यहां हैं और अभी इसकी सुनवाई कर रहे हैं। चुनावी बांड योजना पर कुछ प्रारंभिक प्रस्तुतियां सुनने के बाद, पीठ ने 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए चार याचिकाएं रखी है और कहा है कि यदि कार्यवाही आगे को बढ़ जाती है तो वह 1 नवंबर को उन पर सुनवाई की जा सकती है।

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