सुप्रीम कोर्ट : जम्मू-कश्मीर के केस देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर पर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब जम्मू-कश्मीर के केस भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यह अहम फैसला पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है।
आप को बता दें, अभी तक जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था। जबकि सीआरपीसी की धारा 25 के अनुसार देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड में ये प्रावधान नहीं है, इसी वजह से केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे।
वहीं, संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत अधिकार है कि वह सभी को न्याय दिलाए।
इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई थी, जिन पर पांच जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है।