Article 370 : कोर्ट ने केंद्र से पूछा जम्मू कश्मीर को कब तक मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा
पांच जजों की संविधान पीठ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले 12 दिनों से सुनवाई चल रही है।
Article 370 : अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,जानें सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने क्या कहा
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि सरकार कब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा –
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि वह 31 अगस्त को इस पर विस्तृत विचार देंगे। मेहता ने ये भी कहा कि अभी लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बना रहेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ये साफ करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा और उसकी समय सीमा और रोडमैप क्या है।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर सुनवाई –
पांच जजों की संविधान पीठ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले 12 दिनों से सुनवाई जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 35ए को नागरिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया था। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार मिले थे, लेकिन इस अनुच्छेद की वजह से देश के अन्य लोगों के तीन बुनियादी अधिकार भी छीन लिए गए थे। जिनमें अन्य राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकार का हनन हुआ था।
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