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P Chidambaram bail: INX केस मामले में 106 दिन बाद चिदंबरम जेल से आएंगे बाहर

P Chidambaram bail: कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत


P Chidambaram bail: आईएनएक्स मनी लॉन्डिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आज जमानत मिल गई है।इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें की चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है।

चिदंबरम को कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद अब बड़ी राहत मिली है। उन्हें 106 दिन से जांच एजेंसी के हिरासत में थे।जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, आईएनएक्स केस मामले में 106 दिन बाद चिदंबरम जेल से आएंगे बाहर

आईएनएक्स मनी लॉन्डिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आज जमानत मिल गई है।इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें की चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है।

चिदंबरम को कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद अब बड़ी राहत मिली है। उन्हें 106 दिन से जांच एजेंसी के हिरासत में थे।जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें।

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत , लेकिन नहीं कर सकते कही यात्रा

जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कुछ शर्तें भी रखी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बिना परमिशन के यात्रा न करें। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें।वही दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर में इस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है।

साथ ही चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड  की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन नहीं कर सकते कही यात्रा

जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कुछ शर्तें भी रखी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बिना परमिशन के यात्रा न करें। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें।वही दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर में इस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है।

साथ ही चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड  की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।

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