Children in Aircrafts: डीजीसीए का सख्त आदेश, कहा- अब फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता-पिता के साथ ही बैठाना होगा
Children in Aircrafts: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आज यानी कि मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। जिसमें कहा गया कि एयरलाइनों को 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कम से कम उनके माता-पिता या अभिभावक के साथ सीट आवंटित करनी चाहिए जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों।
Children in Aircrafts: इन सुविधाओं के लिए चार्ज वसूल सकती है एयरलाइन्स, जानें क्या है आदेश
नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आज यानी कि मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। जिसमें कहा गया कि एयरलाइनों को 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कम से कम उनके माता-पिता या अभिभावक के साथ सीट आवंटित करनी चाहिए जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों। डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कम से कम उनके माता-पिता या अभिभावकों में से एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।
आपको बता दें कि पिछले दिनों ऐसी कई शिकायतें सामने आई थीं, जहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट आवंटित नहीं की गई थी। इस संबंध में नियामक ने एयरलाइनों को जारी अपने परिपत्र में संशोधन भी किया है। नियमों के अनुसार पसंद की सीट आवंटन, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाने के लिए शुल्क लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है।
ऑटो सीट असाइनमेंट का भी प्रावधान
डीजीसीए ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइनों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती है और ये अनिवार्य नहीं है। बयान में ये भी कहा गया है कि उन यात्रियों के लिए ऑटो सीट असाइनमेंट का भी प्रावधान है, जिन्होंने निर्धारित प्रस्थान से पहले वेब चेक-इन के लिए कोई सीट नहीं चुनी है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। एयरलाइंस अभिभावक पर बच्चे की सीट के लिए दबाव नहीं डाल सकती है। अगर अभिभावक ने अपने लिए फ्री सीट या स्वत: आवंटन का चुनाव किया है तो बच्चे के लिए बगल की सीट की व्यवस्था करनी होगी।
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इन सुविधाओं के लिए वसूल सकती हैं चार्ज
बच्चों को अपने परिजनों के पास की सीट उपलब्ध कराने के आदेश के साथ ही डीजीसीए (DGCA) की ओर से एयरलाइंस को जीरो बैगेज, पसंदीदा सीट शेयरिंग, मील, ड्रिंक और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि, सर्कुलर में डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि ये सभी सुविधाएं ऑप्ट इन हैं यानी ये अनिवार्य नहीं हैं। इसमें ऑटो सीट की सुविधा भी शामिल की गई है, जिसमें एयरलाइन अपने आप ही यात्री सीट दे देती है और ऐसे यात्री जिन्होंने वेब चेक इन के दौरान सीट नहीं ली होगी, उन्हें ऑटोमेटिक सीट आवंटित कर दी जाएगी।
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