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Akaay Citizenship: क्‍या विराट कोहली-अनुष्का का बेटा अकाय बनेगा ब्रिटिश नागरिक? कैसे मिलेगी सिटिजनशिप

Akaay Citizenship: बच्‍चों की नागरिकता के मामले में पूरी दुनिया में दो नियम लागू होते हैं। पहला नियम ‘राइट ऑफ सॉइल’ कहता है कि बच्चे का जन्म जिस देश में हुआ है, उसे वहां का नागरिक माना जाता है। वहीं, दूसरे नियम ‘राइट ऑफ ब्लड’ के तहत बच्चे के माता और पिता जिस देश के नागरिक होते हैं, उसको उसी देश का नागरिक माना जाता है।

Akaay Citizenship: लंदन में जन्मे अनुष्का-विराट के बेटे अकाय को मिलेगी ब्रिटिश की नागरिकता? जानें क्या है सिटिजनशिप का नियम

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विराट कोहली दूसरी बार पिता बन गए हैं। अनुष्का शर्मा ने 15 फरवरी को लंदन में बेटे को जन्म दिया। इस बात की जानकारी खुद विराट-अनुष्का ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। विराट और अनुष्का ने बेटे का नाम अकाय रखा है। विराट और अनुष्का की एक बेटी भी है, जिसका नाम वामिका है। चूंकि, अनुष्का ने इस बच्चे को इंडिया में नहीं, बल्कि यूके यानी ब्रिटेन में जन्म दिया है। ऐसे में इस बात को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है कि यह बच्चा भारत का नागरिक होगा या ब्रिटेन का। आइए जानते हैं पूरी जानकारी-

दरअसल काफी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्‍या विराट-अनुष्‍का के बेटे अकाय को ब्रिटेन में जन्‍म लेने के आधार पर वहां की नागरिकता मिल जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्‍योंकि कई देशों में ‘राइट ऑफ सॉइल’ के आधार पर जन्‍म लेने के साथ ही वहां की नागरिकता मिल जाती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले जानते हैं कि अगर आप विदेश जाकर बच्‍चे पैदा करें तो क्‍या उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है?

नागरिकता पाने को लागू होते दो नियम

बच्‍चों की नागरिकता के मामले में पूरी दुनिया में दो नियम लागू होते हैं। पहला नियम ‘राइट ऑफ सॉइल’ कहता है कि बच्चे का जन्म जिस देश में हुआ है, उसे वहां का नागरिक माना जाता है। वहीं, दूसरे नियम ‘राइट ऑफ ब्लड’ के तहत बच्चे के माता और पिता जिस देश के नागरिक होते हैं, उसको उसी देश का नागरिक माना जाता है। अमेरिका समेत कई देश हैं, जो राइट ऑफ सॉइल को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे देशों में जन्‍म लेने वाले हर बच्‍चे को खुद-ब-खुद उस देश की नागरिकता मिल जाती है। ऐसे देशों के इसी नियम के कारण बर्थ टूरिज्म की शुरुआत हुई थी। दुनियाभर में अमेरिका समेत 30 देशों में बर्थ राइट सिटिजनशिप को माना जाता है।

विराट-अनुष्‍का के बेटे को मिलेगी ब्रिटिश नागरिकता

सबसे पहले बात करते हैं कि विराट कोहली के बेटे को ब्रिटेन की नागरिकता मिलेगी या नहीं। बता दें कि सामान्‍य तौर पर हर व्यक्ति को जन्‍म वाले देश का नागरिक ही माना जाता है। हालांकि, इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि उसके माता और पिता में कोई एक या दोनों उसी देश के नागरिक होने चाहिए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भारत के नागरिक हैं। दोनों केवल बेहतर चिकित्सा संसाधनों के चलते बेटे को जन्म देने के लिए लंदन गए थे। इसलिए वहां जन्म के बावजूद उनके बेटे अकाय को ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मिलेगी। अकाय को अगर ब्रिटेन की नागरिकता चाहिए तो उसे वहां के नियमों का पालन करना होगा।

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क्या है ब्रिटिश में नेशनलिटी का कानून?

ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1981 के तहत ब्रिटेन में जन्मे किसी भी बच्चे को वहां की नागरिकता तभी मिल सकती है, जब उसके माता-पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक ब्रिटिश नागरिक हो। अगर विदेशी मां-बाप से पैदा हुए बच्चों में से किसी एक को सेटल्ड का दर्जा प्राप्त है, तो भी बच्चे को आसानी से ब्रिटिश नागरिकता मिल सकती है। हालांकि, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बेटे अकाय के मामले में ऐसा नहीं है।

बच्‍चों को अमेरिका की नागरिकता कैसे मिलती है

अमेरिका 19वीं सदी में ही राइट ऑफ सॉइल के तहत अपने यहां जन्मे बच्चों को अपना नागरिक मानने लगा था। कनाडा, अर्जेंटिना, बोलिविया, फिजी, ग्वाटेमाला, क्यूबा, इक्‍वाडोर और वेनेजुएला समेत कई देश अपने यहां पैदा होने वाले बच्‍चों को इसी नियम के तहत नागरिकता देते हैं। कई गरीब या युद्धग्रस्‍त देशों के लोग राइट ऑफ सॉइल के नियम वाले देशों का रुख कर लेते हैं। फिर वहीं बच्‍चों को जन्‍म देते हैं। इससे उनके बच्‍चों को उस देश की नागरिकता मिल जाती है और उनका भविष्‍य सुरक्षित हो जाता है। ऐसे बच्‍चों को एंकर बेबी कहा गया। एक समय ऐसा भी आया, जब अमेरिका इस नियम के कारण मुश्किल में आ गया था।

नागरिकता पाने को पूरी करनी होंगी ये शर्तें

ब्रिटेन में जन्मे नॉन ब्रिटिश पेरेंट्स के बच्च्चों को सिटिजनशिप देने के लिए ब्रिटेन की नागरिकता कानून में कई शर्तें रखी गई हैं। अगर इन शर्तों को पूरा कर दिया जाता है, तो बच्चे को ब्रिटेन की नागरिकता दे दी जा सकती है। अगर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपने बच्चों को ब्रिटेन की नागरिकता दिलानी होगी, तो उन्हें किन शर्तों को पूरा करना होगा। यहां स्टेप बाय स्टेप जानिए-

  • विराट या अनुष्का अगर बच्चे की ब्रिटिश नागरिकता चाहते हैं, तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को ब्रिटेन में सेटल्ड होने का दर्जा लेना होगा। ब्रिटिश सरकार से यह दर्जा मिलने के बाद ही वे अपने बच्चे के ब्रिटिश सिटजिनशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • एक संभावना यह भी है कि अगर कपल अपने बच्चे को अगले 10 साल तक ब्रिटेन में ही रखते हैं। अकाय ब्रिटेन में ही पले-बढ़े और प्राइमरी एजुकेशन ले। ऐसे में अकाय को ऑटोमैटिक ब्रिटिश नागरिकता मिल जाएगी।
  • ब्रिटेन की नागरिकता कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर लगातार 10 साल तक ब्रिटेन में रहता है, तो उसे ब्रिटिश नागरिक का दर्जा दिया जाएगा।
  • विराट कोहली और अनुष्का यदि बेटे को भारतीय नागरिकता नहीं दिलाएं और स्टेटलेस रखें, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सिटिजनशिप एक्ट 1981 के शेड्यूल दो के तहत अकाय को ब्रिटेन की नागरिकता दी जा सकती है।

अकाय को भारतीय नागरिकता मिलने में कोई अड़चन ?

अनुष्का और विराट ने भले ही बच्चे को ब्रिटेन में जन्म दिया है लेकिन इस बच्चे की भारतीय नागरिकता में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं होगी। भारत के नागरिकता कानून के हिसाब से ऐसे भारतीय माता-पिता जो ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं, उनके बच्चे का जन्म चाहे किसी भी देश में हो, उसे भारतीय ही माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 से पहले इंडिया से बाहर पैदा हुए किसी भी भारतीय पिता के बच्चे को अपने आप ही भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। बच्चे की नागरिकता में मां की राष्ट्रीयता को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। बच्चे की मां चाहे किसी भी देश की हो पिता भारतीय हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी।

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भारतीय दूतावास में कराना होगा बर्थ रजिस्ट्रेशन

मौजूदा भारतीय कानून के मुताबिक, अगर बच्चे के माता-दोनों ही भारतीय हैं, तभी विदेश में जन्मे बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। कानून में इस बात का जिक्र नहीं है कि विदेश में जन्मे भारतीय दंपती के संतानों को भारतीय नागरिकता लेने के लिए, उस देश में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी या नहीं। हालांकि, सामान्य तौर पर विदेश में जन्मे भारतीय बच्चों का रजिस्ट्रेशन वहां के दूतावास में कराया जाता है ताकि बच्चे की नागरिकता लेने में दिक्कत नहीं हो। ऐसे में विराट कोहली और अनुष्का को भी अपने बच्चे को भारत लाने से पहले ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

कनाडा में 1095 दिन रहना है जरूरी

कनाडा की नागरिकता के लिए भी वहां कम से कम पांच साल में 1,095 दिन गुजारने होते हैं। इसमें भी पांच साल में जितने दिन आप कनाडा में फिजिकली रहे हैं, उतने ही दिनों को गिना जाएगा। इसके अलावा कम से कम दो साल तक स्थायी तौर पर वहां रहना जरूरी है। आप जिन पांच साल में कनाडा में रहने का दावा कर रहे हैं, उनमें कम से कम तीन साल तक आपको वहां टैक्स भी भरना होगा। कनाडा की नागरिकता के लिए ये भी जरूरी है कि आप पर कोई क्रिमिनल केस ना हो। इसके अलावा कनाडा के नागरिक कर्तव्यों की जानकारी, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक ढांचे की समझ भी होना जरूरी है। आपकी उम्र 18 से 54 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही आपको अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा की जानकारी का सर्टिफिकेट भी देना होता है।

बच्‍चों को भारत में कैसे मिलती है नागरिकता

भारत में भी जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। कानून के मुताबिक, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोग भारतीय नागरिक कहलाएंगे। उस समय के लिए निर्देश है कि माता-पिता की नागरिकता के स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे बच्‍चों के माता या पिता में कोई भी भारत का नागरिक है, तो वह भी भारतीय नागरिक होगा। इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्‍चे के माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या कम से कम एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, तो बच्चा भारतीय नागरिक होगा। वहीं, कई देशों की नागरिकता पाने के लिए बच्चे के माता और पिता दोनों को उसी देश का नागरिक होना जरूरी होता है।

क्या बच्चे को भारत लाने के लिए लेना होगा वीजा?

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपने बच्चे को ब्रिटेन से भारत लाने के लिए वीजा नहीं लेना होगा। दरअसल, किसी भी ऐसे जोड़े के नवजात बच्चे को भारत में लाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, जिनके माता-पिता इंडियन पासपोर्ट होल्डर हों। हालांकि नियमों के मुताबिक, दोनों को अपनी पहचान साबित करना जरूरी है कि वे भारतीय हैं। इसके साथ ही यह भी बताना जरूरी होता है कि बच्चा उनका ही है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज होने पर ही बच्चे को माता-पिता भारत में ला सकेंगे।

जानिए कब तक बेटे के साथ लौटेंगी अनुष्का

सामान्य तौर पर बच्चे को जन्म देने के बाद एक मां को तीन हफ्ते तक आराम करने की जरूरत है। बच्चे का जन्म सर्जरी से हुआ हो, या फिर प्रेग्नेंसी के दौरान किसी तरह का काम्प्लिकेशन हुआ हो तो मां के लिए कम से कम 6 महीने आराम करना जरूरी होता है। ऐसे में दो संभावनाएं बनती हैं, अगर अनुष्का के बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी तो वह कम से कम तीन हफ्ते में भारत लौट सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो अनुष्का और उनके बच्चे को इंडिया लौटने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। अभी कपल ने यह नहीं बताया है कि वह कब भारत लौटने वाले हैं।

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vrinda

मैं वृंदा श्रीवास्तव One World News में हिंदी कंटेंट राइटर के पद पर कार्य कर रही हूं। इससे पहले दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स न्यूज पेपर में काम कर चुकी हूं। मुझसे vrindaoneworldnews@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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