SEBI: सेबी ने भेदिया मामले में वॉकहार्ट के पूर्व कार्यकारी पर लगाई रोक
सेबी की ओर से इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए वॉकहार्ट लिमिटेड के पूर्व एग्जीक्यूटिव को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। पूर्व एग्जीक्यूटिव की इनसाइड ट्रेडिंग 2013 में की गई थी।
SEBI: 6 महीने के लिए किया बैन, जानें क्या है पूरा मामला
SEBI:सेबी की ओर से इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए वॉकहार्ट लिमिटेड के पूर्व एग्जीक्यूटिव को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। पूर्व एग्जीक्यूटिव की इनसाइड ट्रेडिंग 2013 में की गई थी। जब USFDA ने कंपनी को फॉर्म 483 जारी किया था।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिभूति बाजार से 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और उनके खिलाफ यह कदम भेदिया कारोबार से संबंधित मामले में उठाया गया है। साथ ही भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन कर बचाई गई 14 लाख रुपये की राशि लौटाने का भी निर्देश दिया है।
सेबी ने की जांच
आपको बता दें कि कुमार पर एक साल के लिए वॉकहार्ट लि. की प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त और किसी तरह के अन्य सौदे की भी रोक रहेगी। SEBI ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए जनवरी, 2012 से अगस्त, 2013 की अवधि के लिए कंपनी के शेयरों में कारोबार की जांच की थी।
कैसे हुआ था नियमों का उल्लंघन
बीते सोमवार को नियामक ने अपने 50 पृष्ठ के आदेश में बोला कि कुमार ने कंपनी के शेयरों में उस समय कारोबार किया। जब उनके पास अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) थी।
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दरअसल, यह जानकारी अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (USFDA) द्वारा वॉकहार्ट के महाराष्ट्र के वालुज विनिर्माण संयंत्र को फॉर्म 483 जारी करने से संबंधित थी।
बता दें फॉर्म 483 में FDA के निष्कर्षों को विस्तार से शामिल किया जाता है और इसे तब जारी किया जाता है जब USFDA को संयंत्रों का निरीक्षण पूरा होने पर कुछ आपत्तिजनक मिलता है। इस तरह का फॉर्म जारी करने को प्रतिकूल निष्कर्ष माना जाता है। आदेश के अनुसार, USFDA ने 22 मार्च, 2013 को वॉकहार्ट को फॉर्म 483 जारी किया था।
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