PF Withdrawal Limit: पीएफ खाते से एक बार में कितने पैसे निकाल सकते हैं आप? जानें क्या कहता है नियम
PF Withdrawal Limit: कई लोग पीएफ खाते से पहले भी पैसे निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको कारण बताना होता है। जिसके लिए आप पैसे निकाल रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि पीएफ खाते से एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे निकाले जा सकते हैं।
PF Withdrawal Limit: पीएफ खाते से पैसे निकालने को बताना पड़ेगा ये कारण, जानें EPFO का नियम
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के रिटायमेंट को बेहतर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की स्थापना की गई। कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड जुटाने के लिए हर महीने कंपनी और कर्मचारी PF (Provident Fund) में बराबर रकम जमा करते हैं। इस पर सरकार सालाना ब्याज भी देती है। वर्तमान में पीएफ में ब्याज की दर 8.15 प्रतिशत है।
कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO में हर नौकरीपेशा हर महीने पैसे जमा करता है। कंपनी की तरफ से भी इसमें एक हिस्सा जाता है। हर महीने आपकी सैलरी से एक हिस्सा इस पीएफ अकाउंट में चला जाता है। यानी जब आप रिटायर होते हैं तो आपके पीएफ खाते में अच्छी खासी रकम होती है। कई लोग पीएफ खाते से पहले भी पैसे निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको कारण बताना होता है। जिसके लिए आप पैसे निकाल रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि पीएफ खाते से एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे निकाले जा सकते हैं।
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किन हालात में निकाल सकते हैं पैसा?
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप किन चीजों के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग कैटेगरी दी गई हैं। नया घर बनाने या फिर खरीदने के लिए आप 90 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं। इसमें ये शर्त है कि आपकी नौकरी को कम से कम पांच साल हो चुके हों। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, होम लोन का भुगतान और शादी जैसे कामों के लिए भी पीएफ से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं।
- अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप अपने पीएफ खाते का 50 फीसदी कॉन्ट्रीब्यूशन और ब्याज निकाल सकते हैं।
- फैमिली में या खुद की मेडिकल इमरजेंसी के मामले में आप अपने मासिक वेतन का 6 गुना पैसा निकाल सकते हैं।
- पीएफ खाते से अगर आप पांच साल पूरे होने से पहले ही पैसा निकालते हैं तो इस पर टैक्स लगाया जाता है। हालांकि 50 हजार रुपये से कम पैसे पर टीडीएस नहीं काटा जाता है।
- कोई भी व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद अपने पूरे पीएफ के पैसे को निकाल सकता है। एक बार में 90 परसेंट फंड निकाल जा सकता है।
- पीएफ खाते से फंड आप तब भी निकाल सकते हैं जब आपके पास कोई नौकरी न हो, अगर कोई एक महीने से ज्यादा वक्त तक बेरोजगार है तो वो अपने खाते से 75 फीसदी फंड निकाल सकता है। वहीं दो महीने से ज्यादा बेरोजगारी में बाकी के पैसे भी निकाले जा सकते हैं।
होम लोन रिपेमेंट के लिए
पीएफ फंड से होम लोन चुकाने के लिए भी रकम की निकासी की जा सकती है। इसके लिए 10 साल की सर्विस होना जरूरी है। इसके लिए कर्मचारी अपने बेसिक और महंगाई भत्ते का 36 गुना रकम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही पीएफ में जमा कुल राशि की निकासी भी की जा सकती है। या फिर कर्मचारी होम लोन का कुल बकाया प्रिंसिपल और ब्याज के बराबर रकम निकाल सकते हैं।
होम लोन रिपेमेंट के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो यह होम लोन कर्मचारी या पति-पत्नी दोनों के नाम होना चाहिए। कर्मचारी के अकाउंट में कुल रकम 20 हजार रुपये से ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी को ईपीएफओ को होम लोन से जुड़े डॉक्यूमेंट सब्मिट करने होंगे।
होम रिनोवेशन
कर्मचारी हाउस रिनोवेशन के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए वह अपनी बेसिक और महंगाई भत्ते का 12 गुना पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कुल लागत या फिर पीएफ में जमा कर्मचारी के शेयर और ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं। यह प्रॉपर्टी कर्मचारी के नाम या फिर पति-पत्नी दोनों के नाम होनी चाहिए। इस मद के लिए पैसा निकलने के लिए घर को बने पांच साल पूरे होने भी जरूरी हैं।
रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी
कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष पूरी हो गई हो, तो वह रिटायरमेंट से एक साल पहले पीएफ में जमा कुल राशि का 90 प्रतिशत रकम निकाल सकता है।
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