NPS New Rule: बदला NPS में लॉगइन करने का तरीका, जानिए क्या है नया प्रोसेस, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
NPS New Rule: देश भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) 1 अप्रैल, 2024 से एनपीएस अकाउंट में लॉगइन की प्रक्रिया को बदल रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) में लॉगिन करने के लिए अगले महीने से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी।
NPS New Rule: नेशनल पेंशन स्कीम में लॉगइन करने को जान लें ये नया तरीका
नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) अकाउंट में लॉगइन करने का प्रोसेस अगले महीने से बदलने वाला है। इस नए बदलाव के बाद एनपीएस मैंबर को लॉगइन करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा। लॉगइन करने के लिए उन्हें आधार सत्यापन के बाद मोबाइल ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होगा। आपको बता दें कि नया प्रोसेस 1 अप्रैल से लागू होगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कुछ दिनों पहले ही लॉगइन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया था। उसका कहना है कि इससे एनपीएस मैंबर अपने अकाउंट को पहले ज्यादा सिक्योर कर पाएंगे। एनपीएस अकाउंट को अभी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) ऑपरेट करती है।
दरअसल, देश भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) 1 अप्रैल, 2024 से एनपीएस अकाउंट में लॉगइन की प्रक्रिया को बदल रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) में लॉगिन करने के लिए अगले महीने से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। नए नियम के अनुसार, सभी यूजर्स को पासवर्ड के अलावा आधार OTP के जरिए लॉगइन करना होगा। PFRDA का कहना है कि इससे एनपीएस मेंबर्स अपने अकाउंट को पहले से ज़्यादा सुरक्षित रख पाएंगे।
इस तरह से करें लॉगइन
एनपीएस अकाउंट को अभी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) ऑपरेट करती है। एनपीएस अकाउंट में लॉगइन करने के लिए सबसे पहले मेंबर्स को लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के बाद मोबाइल नंबर में आए ओटीपी को डालना होगा। एक भी चरण पूरा नहीं हुआ तो अकाउंट लॉगइन नहीं होगा। पीएफआरडीए ने नए नियम के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है।
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1 फरवरी को भी हुआ था बदलाव
अधिसूचना में कहा गया है, “सीआरए प्रणाली तक पहुंचने में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और ग्राहकों और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए, सीआरए प्रणाली में लॉगिन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं लाने का निर्णय लिया गया है।” इससे पहले 1 फरवरी से PFRDA ने निकासी के नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों के मुताबिक, NPS अकाउंट धारक को कुल जमा राशि के 25 फीसदी से ज्यादा राशि निकालने की अनुमति नहीं है। इसमें अकाउंट होल्डर और नियोक्ता (कंपनी) दोनों की ही योगदान राशि शामिल होगी।
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क्या है एनपीएस
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सरकार की एक पेंशन-कम-इन्वेस्टमेंट स्कीम है। NPS में जमा की गई 40 फीसदी राशि को एन्युटी में जमा करना जरूरी है। बाकी बची 60 फीसदी राशि रिटायरमेंट के वक्त एकमुश्त निकाली जा सकती है। एपीएस में 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इसकी मैच्योरिटी 60 साल के उम्र तक होती है। लेकिन, कोई चाहे तो इसे 75 साल की उम्र तक जारी रख सकते हैं। बिमारी, बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने के लिए बीच में भी पैसे निकाले जा सकते हैं।
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