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ITR filing : 31 जुलाई के बाद भी भर सकेगें इनकम टैक्स, जानिए ये सुविधा किन्हें मिलेगी?

आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न भर दिया, अगर नहीं तो बस 8 दिन का समय और बचा है। हालांकि, कुछ ऐसे भी करदाता हैं जिन्‍हें इनकम टैक्‍स विभाग 31 अक्‍टूबर तक आईटीआर भरने का समय देता है।

ITR filing : व्हाट्सएप के जरिए भी भर सकते हैं इनकम टैक्स, जानिए क्यों शुरू की गई ये सर्विस


ITR filing : हर साल करदाताओं का सिरदर्द बनकर आने वाले आईटीआर फाइलिंग की लास्‍ट डेट भी धीरे-धीरे करीब आ रही है। 31 जुलाई तक आपको हर हाल में अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा। अगर चूक गए तो लेट फीस के साथ जुर्माना और ब्‍याज भी भरना पड़ सकता है। लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि इनकम टैक्‍स विभाग कुछ करदाताओं को 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने की छूट देता है। ऐसे करदाताओं के लिए डेडलाइन भी अलग बनाई जाती है।

31 अक्‍टूबर है डेडलाइन

ऐसे कारोबारी जिनके खातों की ऑडिट करने की जरूरत होती है, वे 31 अक्‍टूबर तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं। इनकम टैक्‍स विभाग इन कारोबारियों को 3 महीने ज्‍यादा समय देता है, ताकि वे अपने खातों का किसी मान्‍यता प्राप्‍त सीए से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें। अगर इंडीविजुअल्‍स का भी कोई ऐसा अकाउंट है जिसे ऑडिट की जरूरत है तो उन्‍हें भी 31 अक्‍टूबर तक का समय दिया जाता है।

30 नवंबर तक भर सकते हैं आईटीआर

इनकम टैक्‍स विभाग कुछ खास तरह के ट्रांजेक्‍शन को लेकर भी आईटीआर भरने में छूट देता है। अगर किसी बिजनेस को अपने अंतरराष्‍ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट लगाने की जरूरत होती है तो ऐसे बिजनेसेस को 30 नंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलती है। इसमें अंतरराष्‍ट्रीय लेनदेन के अलावा कुछ खास तरह के घरेलू ट्रांजेक्‍शन भी शामिल होते हैं।

31 मार्च तक मिलती है सुविधा

आयकर विभाग ने टैक्‍सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने को लेकर और भी छूट दे रखी है। अगर किसी को रिवाइज आईटीआर भरना है तो उसे 31 दिसंबर तक का टाइम मिलता है। इसके अलावा देरी से रिटर्न भरने वालों को भी 31 दिसंबर तक समय दिया जाता है। हालांकि, ऐसे करदाताओं को जुर्माना और ब्‍याज और लेट फीस भी भरना पड़ेगा। अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं तो इसके लिए 31 मार्च 2027 तक का समय है। अपडेट रिटर्न भरने के लिए जिस भी आकलन वर्ष में आपने आईटीआर दाखिल किया है, उससे 2 साल आगे तक का समय मिलता है।

व्हाट्सएप के जरिए भी इनकम टैक्स भर सकते हैं

वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है। ऐसे में टैक्सपेयर्स पेनल्टी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आप इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप के जरिए भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ClearTax ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए व्हाट्सएप के जरिए आईटीआर फाइल करने की सुविधा को शुरू किया है।

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जानिए क्यों शुरू की गई सर्विस

क्लियरटैक्स ने इस सुविधा को खासतौर पर गिग वर्कर्स के लिए ही शुरू किया है ताकि वह आसानी से अपना रिफंड प्राप्त कर सके। कई गीग कर्मचारी अपने टैक्स रिफंड को आईटीआर फाइलिंग की जटिलता के कारण क्लेम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ClearTax ने इस सर्विस के जरिए इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की है। इसके लिए ClearTax आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है. टैक्सपेयर्स आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 के बीच का कोई भी फॉर्म को जमा कर सकते हैं।

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