Kolkata Rape-Murder Case: आरजी कर रेप-हत्या मामले में मुख्य आरोपी को मिली उम्रकैद, 11 नवंबर से शुरु हुई थी सुनवाई
आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को उमक्रैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय रॉय पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देना का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना।
Kolkata Rape-Murder Case: 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया…
Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप-हत्या मामले में आज संजय रॉय को सजा सुना दी गई। सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय राय को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। कोर्ट से दोषी संजय रॉय पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देना का भी फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में संजय रॉय को 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया था। संजय रॉय को BNS के सेक्शन 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया गया था।
पिछले साल अस्पताल में मिला था डॉक्टर का शव
कोर्ट ने ये फैसला सुनाने से पहले पीड़िता के माता-पिता को मामले पर अपना अंतिम बयान देने की अनुमति दी। इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश मामले में सजा सुनाई। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अगस्त 2024 में कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था।
18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया
न्यायाधीश ने 18 जनवरी को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा ‘मृत्युदंड’, जबकि कम से कम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। हालांकि, बलात्कार और हत्या के अपराध के मामले में रॉय के खिलाफ सजा की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी। लेकिन मामले में सबूतों से ‘छेड़छाड़’ और ‘बदलाव’ के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अभी भी जारी रहेगी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने विशेष अदालत को पहले ही सूचित कर दिया है कि सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की गुंजाइश अभी भी खुली है, तथा इस विशेष पहलू पर मामला लंबित है।
11 नवंबर को शुरु हुई थी सुनवाई
इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पिछले साल 11 नवंबर को शुरू हुई थी। मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। अपराध की तारीख से 162 दिनों के बाद दोषसिद्धि की प्रक्रिया पूरी हुई। अब, सजा अपराध की तारीख से ठीक 164 दिन बाद सोमवार को सुनाई जाएगी।
कौन हैं अनिर्बन दास?
करीब दो साल पहले सियालदह कोर्ट में अतरिक्त जिला जज बने कर अनिर्बन दास ने 1995 में बर्दवान विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली है। उन्हें सबसे पहली पोस्टिंग मुर्शिदाबाद में मिली इसके बाद दास ने कृष्णानगर में सिविल न्यायाधीश बने। आगे चलकर उन्हें बिधाननगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब उनके समक्ष जब कोलकाता कांड का मामला पहुंचा तो जज अनिर्बान दास सुर्खियों में आ गए। उन्होंने सियालदह कोर्ट में बतौर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में इस मामले को सुना और फिर फैसला सुनाया।
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