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RBI Guideline: भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अब खाते से नहीं निकाल सकेंगे पैसा
बिज़नस

RBI Guideline: भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अब खाते से नहीं निकाल सकेंगे पैसा

RBI Guideline: अगर आपका खाता उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक में है तो ये खबर आपके बहुत काम की है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही बैंक को किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं देने पर रोक लगा दी गई है।

RBI Guideline: पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं

अगर आपका खाता उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक में है तो ये खबर आपके बहुत काम की है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही बैंक को किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं देने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की निकासी करने की अनुमती दी गई है। RBI Guideline आपको बता दें कि लाइसेंस रद्द करने के पीछे का कारण आरबीआई ने बताया कि संबंधित बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ताकि भविष्य में ग्राहकों को कोई समस्या न हो।

लिक्विडेशन के तहत प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और लोन गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। RBI Guideline केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।

बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं RBI Guideline

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्वांचल सहकारी बैंक के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यदि बैंक को आगे बैंकिंग सेवाएं शुरू रखने की अनुमती दी जाती है तो ग्राहकों पर इसका प्रतीकूल असर पड़ेगा। इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए तत्काल सभी बैंकिंग सेवाओं को रोकने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े बैंकों पर भी रिजर्व बैंक ने हाल ही में जुर्माना लगाया था।

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यस बैंक पर उल्लंघन का आरोप RBI Guideline

बैंकिंग रेगुलेटर का कहना है कि यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक केंद्रीय बैंक के कई नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। RBI Guideline इसके चलते यस बैंक पर 91 लाख रुपये और ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने हाल ही में जानकारी दी कि दोनों बैंक कई दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक यस बैंक पर कस्टमर सर्विस और इंटरनल एंड ऑफिस अकाउंट से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप था।

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यस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना RBI Guideline

RBI के सामने ऐसे कई केस आए जहां बैंक ने पर्याप्त बैलेंस न होने पर कई अकाउंट से चार्ज वसूला। साथ ही इंटरनल एंड ऑफिस अकाउंट से अवैध गतिविधियां की जा रही थीं। आरबीआई ने अपने मूल्यांकन में पाया कि साल 2022 के दौरान यस बैंक की ओर से ऐसा कई बार किया गया। RBI Guideline बैंक ने फंड पार्किंग और कस्टमर ट्रांजेक्शन को रूट करने जैसे अवैध उद्देश्यों के लिए अपने ग्राहकों के नाम पर कुछ इंटरनल अकाउंट खोले और चलाए थे। इन सभी निर्देशों का पालन करने के चलते बैंक पर 91 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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vrinda

मैं वृंदा श्रीवास्तव One World News में हिंदी कंटेंट राइटर के पद पर कार्य कर रही हूं। इससे पहले दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स न्यूज पेपर में काम कर चुकी हूं। मुझसे vrindaoneworldnews@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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