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सिगरेट पैकेट पर 85 फीसदी चेतावनी देनी होगी : सुप्रीम कोर्ट

तंबाकू उत्पादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि तंबाकू कंपनियों को सिगरेट और बीड़ी सहित किसी भी उत्पाद में दोनों तरफ 85 प्रतिशत चेतावनी देना जरूरी है। इसे साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों में चल रहे सभी मामलों को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है।

जस्टिस पीसी घोष की अध्यक्षता वाली पीट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए मामले पर निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करेगी।

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सिगरेट शॉप

वहीं जब तक कोर्ट इन मामलों पर अपना फैसला नही जारी करती तब तक सिगरेट कंपनियों को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत सिगरेट पैकेट के 85 फीसदी हिस्से पर चेतावनी देनी होगी।

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