Delhi Traffic Challan : ट्रैफिक चालान में छूट पाने का शानदार मौका! बस घर बैठे करना होगा ये काम
आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बार दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर 30 जून 2023 तक के लंबित ऐसे सभी चालानों को लिया जाएगा। इसमें भुगतान अयोग्य (नॉन कंपाउंडेबल) चालान और ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा जो कोर्ट में भेजा जा चुका हो।
Delhi Traffic Challan : ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक बार फिर लगाई जा रही है लोक अदालत
आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बार दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर 30 जून 2023 तक के लंबित ऐसे सभी चालानों को लिया जाएगा। इसमें भुगतान अयोग्य (नॉन कंपाउंडेबल) चालान और ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा जो कोर्ट में भेजा जा चुका हो।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी –
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर इसका एक पूरा खाका तैयार किया गया है। इन दोनों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी अपलोड कर दी गई है। इस बार लोक अदालत में सिर्फ भुगतान योग्य कंपाउंडेबल चालान ही लिए जाते हैं।
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कोर्ट परिसर में कुल 170 लोक अदालत लगेगा –
इस कार्यक्रम को आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बार सभी जिला अदालतों में 1,70,000 ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत द्वारका, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, तीस हजारी, कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में कुल 170 लोक अदालत लगाया जाएगा और हर बेंच एक के पास 1000 चालान या नोटिस लिए भेजे जाएंगे।
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