Khan Sir: अग्रिम जमानत याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई, खान सर केस में कोर्ट का नया निर्देश
Khan Sir, पटना के चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली तारीख 3 जुलाई तय की है।
Khan Sir : खान सर मामले में कोर्ट सख्त, सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस पेश करने का आदेश
Khan Sir, पटना के चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली तारीख 3 जुलाई तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) को खान सर के सुरक्षा गार्डों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से जुड़े लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने अगली सुनवाई तक खान सर को मिली अंतरिम राहत (गिरफ्तारी से संरक्षण) जारी रखी है।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इसी प्रकरण में खान सर का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचाव के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले भी अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
मंगलवार को हुई सुनवाई में सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि खान सर के दो सुरक्षा गार्ड लाइसेंसी हथियार लेकर चलते हैं। अभियोजन पक्ष ने हथियारों के लाइसेंस और उनके उपयोग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता बताई। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले इन हथियारों के लाइसेंस संबंधी रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए जाएं।
3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तय की है। तब तक जांच से जुड़े दस्तावेज अदालत के सामने रखे जाएंगे और दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगा। फिलहाल, खान सर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी।
बचाव पक्ष ने क्या कहा?
सुनवाई के बाद खान सर के वकील ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगली तारीख पर अदालत के सामने सभी आवश्यक तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। उनका कहना है कि बचाव पक्ष कानून के अनुसार अपना पक्ष मजबूती से रखेगा और अदालत पर पूरा भरोसा है।
सरकारी पक्ष का रुख
सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि सुरक्षा गार्डों के हथियारों से जुड़े दस्तावेजों की जांच आवश्यक है। अभियोजन पक्ष का मानना है कि इन तथ्यों की जांच के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। इसी आधार पर अदालत ने रिकॉर्ड तलब करने का आदेश दिया।
मामले पर बनी हुई है सबकी नजर
खान सर देश के चर्चित शिक्षकों में गिने जाते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी बड़ी लोकप्रियता है। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हो रही हर सुनवाई पर छात्रों, समर्थकों और आम लोगों की नजर बनी हुई है। हालांकि, अदालत में मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आना बाकी है।
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आगे क्या होगा?
अब सभी की निगाहें 3 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन अदालत के समक्ष जांच अधिकारी हथियारों से जुड़े दस्तावेज पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर अगला निर्णय ले सकता है। फिलहाल, मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और अंतिम फैसला अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
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