Pakistan : इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान को बड़ी राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है, पर अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
Pakistan : तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान को राहत, हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक पर अभी जेल में ही रहना होगा
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने तोषाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला –
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। खंड पीठ ने मामले में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली इमरान की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति फारूक ने कहा कि अभी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इमरान की अर्जी मंजूर कर ली गई है। इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने एक संक्षिप्त व्हाट्सएप संदेश में बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इमरान को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का भी आदेश दिया। सरकारी गोपनीयता कानून के तहत उनके खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई के कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।
डिपॉजिट यानी तोषाखाना का मामला –
पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिट यानी तोषाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोषाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने उन्हें तोशाखाना से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदा और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इन उपहारों में एक ग्राफ घड़ी, कफ़लिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थे।
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