विज्ञान
थॉमस कुक इंडिया, एयर अरेबिया को देने होगों साढ़े छह लाख रुपये
एक विदेशी एयरलाइन और एक यात्रा सेवा कंपनी को एक ग्राहक को साढ़े छह लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। दरअसल देश के शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक की सेवा में कमी करने और उड़ान के रद्द होने की सूचना नहीं देने के कारण यह देने का आदेश दिया है।
थॉमस कुक इंडिया
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने थॉमस कुक इंडिया तथा एयर अरेबिया को सेवा में कमी का दोषी पाया गया है और उसके एक ग्राहक को साढ़े चार लाख रुपये के यात्रा पैकेज को वापस करने के साथ ही दो लाख रूपये का मुआवजा देने को कहा गया है।
एयर अरेबिया
आप को बता दें एनसीडीआरसी की रेखा गुप्ता और अनूप के ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है।
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