उत्तराखंड में 3 मई तक जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, कोर्ट ने केंद्र से किए यह 7 अहम सवाल
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 3 मई तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य राष्ट्रपति शासन जारी रखने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी, जब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा।
आज कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने कुछ सवाल किए गए है..वो सात सवाल यह है…
• क्या वर्तमान स्थिति में राज्यपाल धारा 175(2) के तहत बहुमत सिद्ध करने को कह सकते थे?
• विधायकों की सदस्यता रद्द करने का स्पीकर का फैसला क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनता है?
• क्या राष्ट्रपति विधानसभा की कार्यवाही का संज्ञान आर्टिकल 356 के तहत ले सकता है?
• विनियोग विधेयक का क्या स्तर रहा, वो पास रहा या फेल हुआ, राष्ट्रपति की इस मामले में क्या भूमिका है?
• बहुमत सिद्ध करने में देरी क्या राष्ट्रपति शासन का आधार बनता है?
• राज्यपाल और स्पीकर दोनों ही संवैधानिक पद है तो क्या राज्यपाल, स्पीकर से सदन में नोट विभाजन के लिए कह सकते हैं?
• यदि उत्तराखंड विधानसभा में मनी बिल पास नही हुआ तो आखिर इसका निर्माण कौन करेगा जबकि स्पीकर खुद ऐसा नही कर रहे हैं।