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paper leak bill: परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास

बिहार में अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है। एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, जिसके तहत दोषियों को 10 साल की सजा और संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है।

paper leak bill: बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास, भारी जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान


paper leak bill: बिहार में अब कोई अपराधी किसी परीक्षा का पेपर लीक करने से पहले कम से कम 10 बार सोचेगा। नीतीश कुमार सरकार ने अब पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लेते हुए एक नया कानून बना दिया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल (बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक) पास हो गया है. इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा का मिलेगी। इसमें दस साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का भी प्रावधान है।

विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास

बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। अब पेपरलीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं तीन से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह कानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा। दरअसल, बिहार सरकार पेपर लीक को घोषित करने जा रही है। पेपरलीक करने वालों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगेंगी। तीन से लेकर 10 साल तक की सजा होगी और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगेगा।

परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून

सदन में बिहार सरकार ने एंटी पेपरलीक बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून बनएंगे। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है। केंद्र सरकार ने उन गड़बड़ी को रोकने के लिए नियम बनाया। पूरे देश में लागू हो गया है। लेकिन विपक्ष सदन से बाहर चले गए।

मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस विधेयक का प्रस्ताव रखा

आपको बता दें कि हाल ही में हुए नीट-यूजी पेपर लीक मामले ने सबको चौंका दिया है। इस पेपर लीक मामले के तार दिल्‍ली, बिहार सहित कई राज्‍यों तक जुड़े हैं। बिहार से कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है. बिहार विधानसभा में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक का प्रस्ताव रखा, जो पास हो गया। उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आम तौर पर ऐसी परीक्षाएं नामांकन और सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित होती हैं। ऐसे में गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती थी।

सभी परीक्षाओं में यह कानून लागू होंगे

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हाल के दिनों में आई गड़बड़ी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे लेकर चिंतित थी। उन्होंने बताया कि 1981 में भी ऐसे प्रयास किए गए थे। लेकिन, आज के समय में वह निष्प्रभावी हो गए थे। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में भी यह कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है।

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महिला विरोध हैं नीतीश कुमार

सदन के बाहर आकर राजद विधायक रेखा कुमारी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वह महिला विरोध हैं। वह विधायक जरूर बन गई हैं, परन्तु अब तक उन्हें अभी तक अपना अधिकार नहीं मिला है।

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