पॉलिटिक्स

Modi Surname Case: पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम पर टिप्पणी कर बुरे फसे राहुल गांधी

नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर राहुल गांधी बुरे तरीके से फंस चुके हैं। मोदी सरनेम विवाद में फिलहाल राहुल गांधी को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है।

Modi Surname Case: जानिए पीएम मोदी के सरनेम पर क्या कहा राहुल गांधी ने

Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से ‘मोदी सरनेम’ वाले मानहानि मामले में शुक्रवार (21 अप्रैल) को पटना हाई कोर्ट में एक हलफनाम दायर किया गया। इसमें कहा गया है कि पटना की अदालत में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ किया गया मानहानि का मुकदमा ‘डबल जियोपार्डी डॉक्टरिन’ से प्रभावित है।

सुशील मोदी ने किया था मानहानि का केस

गौरतलब है कि सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। राहुल गांधी की ओर से केस को खारिज करने की याचिका दी गई थी। उसी याचिका में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया है।

नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर बुरे फसे राहुल गांधी

आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर राहुल गांधी बुरे तरीके से फंस चुके हैं। मोदी सरनेम विवाद में फिलहाल राहुल गांधी को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है क्या उनको जेल जाना पड़ेगा?

आपको बता दें कि सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी है। राहुल ने सीजेएम कोर्ट से मिली दो साल की सजा को सेशंस अदालत में चुनौती दी थी

राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फिर गया

अब मामला कोर्ट से खारिज होने के बाद राहुल के अरमानों पर पानी फिर गया है। कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है। अब राहुल गांधी पर जेल जाने तलवार लटक गई है। राहुल गांधी की जमानत की मियाद 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। इस से उन पर जेल जाने का खतरा बढ़ गया है। अब उनके पास राहत पाने के लिए कुछ घंटे ही बचे हैं।

अब इस दिन होगी मामले की सुनवाई

हलफनामे के जरिये मामले को खारिज करने का आग्रह किया गया। यह हलफनामा दाखिल करते समय राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता अंशुल ने शीघ्र सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार के समक्ष मामले का उल्लेख किया। जस्टिस कुमार ने राहुल के वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अब मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। बता दें कि गुरुवार (20 अप्रैल) को सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धी पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

Read more: Gautam adani meet Sharad pawar: जानिए गौतम अडानी क्यों मिले शरद पवार से, क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को सजा सुनाई थी। अदालत ने राहुल की सजा को 30 दिन के लिए निंलिबत रखा और जमानत दे दी थी। ऐसे में राहुल गांधी के पास अदालत से राहत पाने के लिए कुछ ही घंटे का वक्त है।

हालांकि निचली अदालत से मिली सजा को सेशंस कोर्ट ने बरकरार रखा है। इससे राहुल को अब हाईकोर्ट का रुख करना होगा। अगर होईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी होगी।

क्या राहुल गांधी को जेल जाना करेगा?

लेकिन, फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा? राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने उन्हें सेशंस कोर्ट जाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। राहुल को अगर 23 अप्रैल तक राहत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

हालांकि जानकर बताते हैं कि राहुल गांधी सजा के खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। जहां से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। सियासत जानकारों की मानें तो सरकार उनको गिरफ्तार करने में कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाएगी। लेकिन उनके राजनीति भविष्य का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

अगर आपके पास भी हैं कुछ नई स्टोरीज या विचार, तो आप हमें इस ई-मेल पर भेज सकते हैं info@oneworldnews.com

Back to top button