मद्रास हाईकोर्ट : तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री को चुनाव करने का आदेश नहीं
तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री को चुनाव करने का आदेश नहीं
जयललिता के स्वास्थ्य पर याचिका खारिज
तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री को चुनाव करने का आदेश नहीं :- तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के स्वास्थ्य पर मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार यानि आज यह कहा है, कि जयललिता के स्वास्थ्य पर औपचारिक बयान जारी करने की और उनके अस्पताल में दाखिल रहने तक के लिए किसी कार्यवाहक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का आदेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल, एक सामाजिक कार्यकर्ता रामास्वामी ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट से कहा गया था, कि तमिलनाडु के लोग जानना चाहते है कि राज्य की मुख्यमंत्री जे जयललिता का स्वास्थ्य कैसा है। इस याचिका को ‘पब्लिसिटी पिटीशन’ करार देते हुए खारिज कर दिया।
चेन्नई पहुंच एम्स की टीम
दो हफ्तों से तबीयत खराब होने के कारण चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता के इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) के तीन डॉक्टरों की एक टीम गुरूवार यानि सुबह चेन्नई पहुंच गई है। एम्स से गई टीम में दिल और फेफड़ों के विशेषज्ञ भी है।
अपोलो अस्तपाल में भर्ती
बता दें, 22 सितंबर से जे. जयललिता अपोलो के अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद से रविवार को पहली बार यह बताया था कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता का इंफेक्शन के लिए इलाज किया जा रहा है और साथ ही उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जयललिता बुखार और डीहाइड्रेशन की शिकायत के चलते बीते 14 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं।
सेहत में सुधार
बुधवार यानि कल अपोलो अस्तपाल की तरफ से एक बयान में कहा गया था, कि जे जयललिता की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य चिकित्सीय उपायों सहित एक ही दिशा में उनका उपचार जारी रखा जा रहा है। तमिलनाडु सरकार पर राज्य की मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की नियमित जानकारी साझा करने को लेकर लगातार दबाव बनता चला जा रहा है।